लोक अदालत सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, इसके निर्णय को तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि धोखाधड़ी या शरारत स्थापित न हो जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

Amir Ahmad

3 Sept 2024 1:44 PM IST

  • लोक अदालत सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, इसके निर्णय को तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि धोखाधड़ी या शरारत स्थापित न हो जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णयों की वैधता को केवल तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि रिकॉर्ड पर यह स्थापित न हो जाए कि इसमें कोई धोखाधड़ी या शरारत शामिल थी।

    “यह स्पष्ट है कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा। इसे नियमित तरीके से रिट कोर्ट के समक्ष तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि किसी पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप न हो। किसी निर्णय को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है, जब वह अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया हो या प्रतिरूपण करके या न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया हो।”

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि लोक अदालत द्वारा पारित प्रत्येक निर्णय को सिविल कोर्ट का निर्णय माना जाता है। यह विवाद के सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

    इसके अलावा के. श्रीनिवासप्पा एवं अन्य बनाम एम. मल्लम्मा एवं अन्य के सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि भले ही लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका स्वीकार्य हो विशेषकर जब यह निर्णय प्राप्त करने के तरीके में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दायर किया गया हो फिर भी रिट न्यायालय बिना किसी तर्क के कारणात्मक तरीके से उस आदेश को निरस्त नहीं कर सकता।

    न्यायालय राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो उसके कुछ कर्मचारियों के साथ विवाद के संबंध में था, जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही इन कामगारों ने ऐसे आदेशों को लागू करने और परिणामस्वरूप सेवा में बहाल करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर कीं।

    RSRTC के वकील का मामला यह था कि यह अवार्ड RSRTC की सहमति के बिना पारित किया गया। वकील ने प्रस्तुत किया कि RSRTC की ओर से मामले में उपस्थित होने वाले अधिकृत वकील अवार्ड पारित होने के समय मौजूद नहीं थे। बल्कि निपटान अवार्ड पर अन्य वकील ने हस्ताक्षर किए, जो हालांकि RSRTC का पैनल वकील था, जो नियमित रूप से इसकी ओर से उपस्थित होता था लेकिन उस मामले में RSRTC की ओर से निपटान पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत नहीं था। इसलिए अवार्ड को कानून की नजर में कानूनी रूप से अस्थिर माना गया।

    वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को खारिज करते हुए न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड RSRTC कार्यालय आदेश या नीति के अनुसार था, जिस पर RSRTC की ओर से अवार्ड पर हस्ताक्षर करने वाले वकील ने भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी देखा कि RSRTC ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया, जिससे पता चले कि RSRTC के किसी निर्देश के बिना पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने वाले वकील से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया।

    “RSRTC ने इस बात का खुलासा करने वाला कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा कि क्या RSRTC ने उक्त वकील से कोई स्पष्टीकरण लिया कि उसने RSRTC के किसी निर्देश के बिना समझौता अवार्ड पर हस्ताक्षर क्यों किए, बल्कि उसे RSRTC के आगे के ब्रीफ सौंपे गए। यह तथ्य अपने आप में दर्शाता है कि RSRTC ने ऐसी झूठी दलील देकर वैध समझौते से बचने की कोशिश की, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

    राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित आवर्ड की अंतिमता पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने माना कि यह अवार्ड RSRTC के खिलाफ रोक है, पक्षकारों पर बाध्यकारी है और RSRTC इस बाद में सोची गई दलील को लेकर इससे बच नहीं सकता।

    न्यायालय ने पी.टी. थॉमस बनाम थॉमस जॉब के अन्य सुप्रीम कोर्ट के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि न्यायालय का प्रयास राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को लागू करने योग्य बनाना होना चाहिए न कि तकनीकी आधार पर उसे पराजित करना।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए अनिवार्य है। लोक अदालत का उद्देश्य विवादों का लागत प्रभावी, समय पर और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना अदालतों के केस लोड को कम करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। यह ऐसा तरीका था, जिसमें दोनों पक्ष जीतते हैं और कोई हारता नहीं है।

    तदनुसार, RSRTC द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी गई और कामगारों द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दी गई, जिसमें उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल- वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य।

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