सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार केवल तभी समाप्त होता है, जब उसे किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है या स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है: राजस्थान हाईकोर्ट
Shahadat
30 March 2024 9:32 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट की जज जस्टिस गणेश राम मीना की एकल न्यायाधीश पीठ ने डॉ. शिव कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार केवल तभी समाप्त होता है, जब उसे किसी अन्य पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है या स्थायी रूप से अवशोषित किया जाता है।
मामले की पृष्ठभूमि
डॉ. शिव कुमार (याचिकाकर्ता) को 1982 में राजस्थान सरकार के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग (मेडिकल विभाग) के तहत जीवविज्ञानी के रूप में नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता को बाद में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और एक आदेश के साथ उप सहायक निदेशक (कीट विज्ञान) के रूप में चुना गया। याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए राज्य सरकार के साथ अपना ग्रहणाधिकार रखते हुए उपरोक्त पद पर शामिल होने से राहत देते हुए इसे पारित किया गया।
हालांकि, 1983 में याचिकाकर्ता को सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नौकरी लेने की अनुमति देने के लिए उप मुख्य मेडिकल एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया गया। मेडिकल विभाग द्वारा समान एनओसी जारी की गई। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता विदेशी असाइनमेंट में शामिल हो सकता है और याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार राजस्थान सरकार के पद पर बना रहेगा।
याचिकाकर्ता विदेशी कार्यभार में शामिल हो गया और 2009 तक प्रतिनियुक्ति पर रहा। 2009 में याचिकाकर्ता को जीवविज्ञानी के पद पर मेडिकल विभाग में वापस शामिल होने के लिए विदेशी कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को कई अभ्यावेदन देने के बाद भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता 2014 में सेवानिवृत्त हो गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने 2009 से 2014 तक सेवा में माने जाने और अन्य परिणामी लाभों और उपरोक्त अवधि के लिए वेतन के निर्देश के लिए वर्तमान सिविल रिट याचिका दायर की।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि राजस्थान सरकार ने उन्हें बिना किसी निश्चित अवधि के लिए जीवविज्ञानी के पद पर ग्रहणाधिकार रखते हुए विदेशी कार्यभार ग्रहण करने से मुक्त कर दिया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को वापस ज्वाइन नहीं करने देने और 2014 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उसकी सेवानिवृत्ति का आदेश जारी नहीं करने की चिकित्सा विभाग की कार्रवाई अवैध और मनमानी है।
दूसरी ओर, मेडिकल विभाग की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता को उप सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से राहत देने वाले आदेश में कहा गया कि पद पर ग्रहणाधिकार केवल एक वर्ष की अवधि के लिए था। ऐसे में याचिकाकर्ता को इतने लंबे समय के बाद जीवविज्ञानी के पद पर वापस सेवा में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायालय के निष्कर्ष
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को विदेशी नियुक्ति में शामिल होने से मुक्त करने के लिए मेडिकल विभाग के एनओसी आदेश में विशेष उल्लेख था कि उसका ग्रहणाधिकार बिना किसी निश्चित अवधि के राजस्थान सरकार के साथ पद पर बना रहेगा। यहां तक कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 भी ग्रहणाधिकार की किसी विशिष्ट अवधि का प्रावधान नहीं करता है।
अदालत ने आगे यह फैसला सुनाया,
“निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार, हम मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी का 'ग्रहणाधिकार' केवल तभी समाप्त होता है, जब उसे किसी अन्य पद पर 'मौलिक रूप से' नियुक्त किया जाता है/पुष्टि की जाती है या स्थायी रूप से अवशोषित किया जाता है। अन्यथा, उसका ग्रहणाधिकार पिछली पोस्ट पर जारी रहेगा.”
अदालत ने पाया कि मेडिकल विभाग द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया कि याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार कभी निलंबित, समाप्त या स्थानांतरित किया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को किसी अन्य पद पर पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार एक वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो गया।
इस प्रकार, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता वापस ड्यूटी पर शामिल होने और सेवा में बने रहने का भी हकदार है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता सभी सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार था, जैसे कि उसे 2009 में विदेशी असाइनमेंट से लौटने के बाद शामिल होने की अनुमति दी गई।
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सिविल रिट याचिका की अनुमति दी गई।
केस का नाम- डॉ. शिव कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।