आदतन अपराधियों के प्रति नरमी बरतने से कानूनी प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो जाता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लैकमेल और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार की जमानत खारिज की
LiveLaw News Network
4 Sept 2024 4:53 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदतन अपराधी को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर आरोप है कि उसने पत्रकार के रूप में अपने नाम का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को बदनाम करने और उनके व्यवसाय में बाधा डालने की धमकी देकर उनसे अवैध रूप से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ लिए।
जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित अक्सर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके व्यवसाय पर अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, भले ही वे निर्दोष हों।
न्यायालय ने कहा कि नकारात्मक प्रचार की धमकी एक शक्तिशाली निवारक हो सकती है।
कोर्ट ने कहा,
“पीड़ितों को डर है कि जबरन वसूली करने वाला उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा या बदनाम करके बदला ले सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा या व्यवसाय को नुकसान हो सकता है। लोग कानूनी कार्रवाई करने में शक्तिहीन या भयभीत महसूस करते हैं। नकारात्मक प्रचार का खतरा एक शक्तिशाली निवारक हो सकता है...ये कारक व्यक्तियों को जबरन वसूली की रिपोर्ट करने में अनिच्छा में योगदान देते हैं, जबकि वे जानते हैं कि वे अपना व्यवसाय कानूनी रूप से कर रहे हैं।"
अदालत एक पत्रकार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर अपने पत्रकार आईडी का दुरुपयोग करके पैसे की उगाही करने का आरोप लगाया गया था। एक स्पा मालिक ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को बदनाम करने और स्पा के संचालन को बाधित करने की धमकी देते हुए स्पा मालिक से 20000 रुपये प्रति माह की मांग की, जबकि इस तथ्य के बावजूद कि स्पा में कोई अनैतिक या अवैध गतिविधियां नहीं की जा रही थीं।
आरोपी का मामला यह था कि उसने स्पा मालिक के खिलाफ स्पा में अवैध गतिविधियों के संचालन के लिए सक्षम अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने के लिए वर्तमान मामला दर्ज किया गया था।
इसके विपरीत, सरकारी वकील ने इस तथ्य का खुलासा किया कि आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग कारणों से अवैध रूप से धन उगाही के हैं।
अभियोक्ता ने यह भी कहा कि आरोपी पर एक पुलिस अधिकारी की आईडी हैक करने और उसका दुरुपयोग करने का भी आरोप है। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता को आरोपी के पिता ने धमकी दी थी कि यदि उसने अदालत के बाहर समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इस संबंध में एक अलग शिकायत भी सक्रिय थी।
अभियोक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी पत्रकारिता के नाम का दुरुपयोग करके उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है और अवैध कमाई का आदी हो गया है। और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो शिकायतकर्ता या गवाहों में मुकदमे के दौरान गवाही देने का साहस नहीं होगा, जिससे आरोपी का हौसला और बढ़ेगा और नागरिकों के लिए अत्यधिक खतरा पैदा होगा।
न्यायालय ने सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार किया और कहा कि यदि न्यायालय आरोपी जैसे व्यक्ति के प्रति नरमी बरतेगा जिसने बार-बार कानून का उल्लंघन किया है, तो इससे कानूनी प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो जाएगा।
इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि आरोपी ने पहले भी जमानत के लाभ का दुरुपयोग किया था, न्यायालय ने कहा कि, “व्यवहार के पैटर्न और नागरिकों के लिए संभावित जोखिम को देखते हुए, न्याय सुनिश्चित करने और आगे के अपराधों को रोकने के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण आवश्यक है… आपराधिक व्यवहार का उसका स्थापित पैटर्न कानूनी परिणामों की उपेक्षा का सुझाव दे रहा है। ऐसे आदतन अपराधी को जमानत पर रिहा किए जाने पर उसके दोबारा अपराध करने की संभावना रहती है।
इसलिए, न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो न तो इस मामले में शिकायतकर्ता और न ही अन्य एफआईआर के किसी अन्य शिकायतकर्ता के पास मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ साक्ष्य देने की हिम्मत होगी, जिससे उसका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए, आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं पाया गया।
तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया।
केस टाइटल: मनीष राठौर बनाम राजस्थान राज्य
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 241