न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा

Amir Ahmad

3 Oct 2024 11:21 AM IST

  • न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा

    राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने इस मुद्दे पर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक है। इसका सही आकार में न होना न्यायालय के लिए चिंता का विषय है।

    जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला कि हाईकोर्ट की समन्वय पीठों द्वारा निरंतर आदेश के रूप में पारित कई पूर्व आदेशों ने ई-जेल वेबसाइट को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाया। उन्होंने कहा कि इन आदेशों से वेबसाइट का राज्य में पूर्ण रूप से उपयोग संभव हो सका।

    राजस्थान हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए कि सभी अधिकारियों को इस मुद्दे को हल करने और ई-जेल वेबसाइट को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए एक बैठक में इकट्ठा होना चाहिए। न्यायालय ने 27 सितंबर को बैठक निर्धारित की।

    “ई-जेल वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण वर्तमान न्यायनिर्णयन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार न्याय के हित में पहले से पारित आदेशों के अलावा यह न्यायालय निर्देश देता है कि 27.09.2024 को शाम 4:30 बजे सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए। न्यायालय ने बैठक में भाग लेने के लिए डीजी जेल, राजस्थान हाईकोर्ट के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार सीपीसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सीनियर तकनीकी निदेशक, एनआईसी के उप महानिदेशक (DDG) आदि के साथ-साथ मामले में नियुक्त एमिक्स क्यूरी सहित कुछ अधिकारियों की पहचान की।

    न्यायालय ने इन अधिकारियों को ई-जेल वेबसाइट को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने में मदद करने के लिए जिम्मेदार के रूप में पहचाना।

    अदालत ने कहा,

    "उन्हें उन मुद्दों का समाधान ढूंढना होगा, जो ई-जेल वेबसाइट को पूरी तरह कार्यात्मक होने से रोक रहे हैं। इस क्रम में उन्हें इसे निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। जेल अधिकारियों के API का उपयोग करने के सुझाव पर भी उचित रूप से विचार किया जाएगा। महानिदेशक, जेलों को सम्मेलन/बैठक में इस पर विचार करना होगा।"

    अंत में अदालत ने रजिस्ट्रार, सीपीसी, राजस्थान हाईकोर्ट को बैठक की रिपोर्ट तैयार करने और ई-जेल को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए एक योजना तैयार करने और अगली तारीख पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद इसने मामले को 14 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: राकेश बनाम राज्य और अन्य।

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