राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

Amir Ahmad

10 Sept 2024 2:54 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

    राजस्थान हाईकोर्ट ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण हत्या के कथित मामले में 35 साल पहले पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील खारिज की।

    न्यायालय ने कहा कि आरोप लगाने वाला मृत्यु पूर्व बयान पहले मृत्यु पूर्व बयान के 16 दिन बाद दिया गया। परिणामस्वरूप रिपोर्ट भी घटना के 16 दिन बाद दर्ज की गई।

    जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ सत्र न्यायाधीश द्वारा 1989 में पारित आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को मृतका के खिलाफ हत्या और क्रूरता के आरोपों से बरी कर दिया गया।

    इस मामले में दो मृत्यु पूर्व बयान दिए गए, जिसमें पहले में कहा गया कि मृतका ने खाना बनाते समय दुर्घटनावश आग पकड़ ली थी, जिससे वह जल गई जबकि दूसरे में कहा गया कि दहेज की मांग पूरी न करने पर आरोपी ने उसे जला दिया।

    अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने पहले मृत्यु पूर्व बयान को अधिक महत्व देकर गलत किया, जबकि यह स्पष्ट किया गया कि मृतका ने ऐसा बयान आरोपी द्वारा मृतका के बच्चों और उसके भाई को जान से मारने की धमकी के चलते दिया था।

    दूसरी ओर आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि यदि चोटें आरोपी द्वारा पहुंचाई गई थीं तो मृतक के रिश्तेदार सूचना मिलने के तुरंत बाद या कम से कम अस्पताल पहुंचने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा सकते थे लेकिन रिपोर्ट 16 दिन बाद दर्ज कराई गई।

    वकील ने कहा कि समय बीतने और मृतक की बिगड़ती हालत के कारण पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों ने आरोपी को फंसाने के लिए एक नई कहानी गढ़ी।

    कोर्ट ने दो मृत्यु पूर्व बयानों को ध्यान में रखा जिनमें से पहला जलने की घटना के तुरंत बाद पुलिस के सामने दिया गया और दूसरा 16 दिन बाद दिया गया, जिसके आधार पर मृतक के रिश्तेदारों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

    कोर्ट ने माना कि दूसरे मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने में 16 दिन की अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस दौरान मृतक के रिश्तेदारों द्वारा प्रभावित या बहकावे में आने की संभावना व्यक्त की।

    "यदि वास्तव में अपराध में प्रतिवादी-अभियुक्त की भूमिका थी तो मृतक के माता-पिता ने मृतक से घटना के बारे में जानने के बाद निश्चित रूप से तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। वे 19.09.1986 तक इंतजार नहीं करते। मृतक के रिश्तेदार उन सभी 16 दिनों तक उनके साथ थे और मृतक को प्रभावित करने और उसे सबक सिखाने की गुंजाइश है।"

    इसके अलावा इस तर्क पर कि पहली घोषणा धमकी के तहत दी गई, न्यायालय ने कहा कि सबसे पहले यह ज्ञात नहीं था कि ऐसी धमकी कब दी गई। दूसरी बात अगर ऐसी धमकी थी भी तो मृतक अपने रिश्तेदारों के आते ही उन्हें सूचित कर सकती थी। हालांकि, दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच 16 दिनों की देरी थी, जिससे दूसरे मृत्युकालिक कथन पर संदेह पैदा हुआ।

    तदनुसार, न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा और आपराधिक अपील खारिज की।

    केस टाइटल- राजस्थान राज्य बनाम नरसी राम एवं अन्य।

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