पति के वेतन का विवरण व्यक्तिगत सूचना, पत्नी की RTI याचिका खारिज: राजस्थान हाइकोर्ट

Amir Ahmad

20 Feb 2026 3:53 PM IST

  • पति के वेतन का विवरण व्यक्तिगत सूचना, पत्नी की RTI याचिका खारिज: राजस्थान हाइकोर्ट

    राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश बरकरार रखा, जिसमें पत्नी द्वारा दायर सूचना अधिकार (RTI) आवेदन के तहत पति के वेतन संबंधी विवरण देने से इनकार किया गया था। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी के वेतन और सेवा संबंधी विवरण व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आते हैं।

    मामले में याचिकाकर्ता ने संबंधित विभाग में कार्यरत अपने पति के एक निश्चित अवधि के वेतन पर्ची और वेतन भुगतान का विवरण मांगा। राज्य ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार किया कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है, जो एक तृतीय पक्ष से संबंधित है और सूचना अधिकार के तहत अपवाद में आती है। इसके बाद याचिका हाइकोर्ट में दायर की गई।

    जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि राज्य द्वारा सूचना देने से इनकार करने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है, क्योंकि मांगी गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी है।

    अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार की जानकारी मूलतः नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का विषय है जो सेवा नियमों द्वारा शासित होता है। जब तक कोई व्यापक जनहित प्रदर्शित न हो, ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न तो किसी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित है और न ही किसी जनहित से।

    इन टिप्पणियों के साथ हाइकोर्ट ने याचिका खारिज की।

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