हिंदू देवता उस जमीन को 'जागीर' के रूप में नहीं रख सकते, जिस पर काश्तकार द्वारा या उसके माध्यम से खेती की गई हो: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 July 2024 1:51 PM IST

  • हिंदू देवता उस जमीन को जागीर के रूप में नहीं रख सकते, जिस पर काश्तकार द्वारा या उसके माध्यम से खेती की गई हो: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार, हिंदू मूर्तियां (देवता) केवल तभी जागीर के रूप में भूमि रख सकती हैं, जब ऐसी भूमि पर शेबैत/पुजारी द्वारा स्वयं या उनके द्वारा रखे गए भाड़े के मजदूर या नौकर के माध्यम से खेती की जाती है, ताकि अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण से उसे बचाया जा सके।

    कोर्ट ने कहा,

    यदि भूमि काश्तकार को खेती के लिए दी गई थी या काश्तकार के माध्यम से खेती की गई थी, तो यह काश्तकार की खातेदारी बन जाती है, जिस पर काश्तकार का राज्य के साथ सीधा संबंध होता है।

    चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ एक खातेदार (काश्तकार) द्वारा भूमि पर दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता का नाम भूमि अभिलेखों से हटाने तथा डोली बनम मंदिर चारभुजाजी का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया, जिससे अपीलकर्ता के काश्तकारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गई। इन अपीलीय आदेशों से व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई।

    अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता काश्तकार के रूप में भूमि पर खेती कर रहा था, इसलिए अधिनियम के अनुसार कानूनी परिणाम यह होगा कि अपीलकर्ता काश्तकारी अधिकार प्राप्त कर लेगा तथा खातेदार बन जाएगा। वकील ने न्यायालय के पूर्ण पीठ मामले तारा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य का हवाला दिया, जिसमें काश्तकार के रूप में देवता की भूमि पर खेती करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में मुद्दे पर विचार किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    “हिंदू मूर्ति (देवता) केवल ऐसी भूमि को जागीर में रख सकते हैं, जिस पर शेबैत/पुजारी ऐसे देवता के लिए खेती कर रहे हों, जिसका कृषि कार्यों से सीधा संबंध हो या तो वे स्वयं या उनके द्वारा रखे गए किराए के मजदूर या नौकर के माध्यम से, ताकि वे खुदकाश्त होने का दावा कर सकें और जागीर अधिनियम 1952 के तहत पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण से सुरक्षित हो सकें। यदि भूमि किसी काश्तकार को खेती के लिए दी गई थी या काश्तकार के माध्यम से खेती की गई थी, तो ऐसी भूमि काश्तकार की खातेदारी बन जाती है और जिस पर काश्तकार का राज्य के साथ सीधा संबंध होता है”।

    इस अवलोकन के आलोक में, मामले ने आदेश दिया कि यदि भूमि पर काश्तकार द्वारा खेती की जाती है, तो हिंदू मूर्ति (देवता) का नाम ऐसे भूमि राजस्व अभिलेखों से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि शेबैत/पुजारी को खातेदार के रूप में भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

    दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अपीलकर्ता देवता की ओर से खेती करने के लिए नियुक्त किया गया था, न कि उससे स्वतंत्र रूप से। इसलिए, अधिनियम के लागू होने के बाद भी, ऐसा व्यक्ति देवता के खिलाफ किसी भी खातेदारी/किराएदारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

    न्यायालय ने अभिलेखों और न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का भी अवलोकन किया, और मामले में तय की गई कानूनी स्थिति से सहमत था। इस संदर्भ में न्यायालय ने पाया कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि अपीलकर्ता विवादित भूमि पर काश्तकार के रूप में खेती कर रहा था या मजदूर के रूप में या शबैत/पुजारी द्वारा नियोजित व्यक्ति के रूप में।

    यदि यह पाया जाता है कि वह पूर्व में है, तो उसे काश्तकार का दर्जा प्राप्त होगा। हालांकि, यदि वह बाद में है, तो ऐसे मामले में, वह खातेदार के रूप में दर्ज होने का हकदार नहीं होगा, ऐसा माना गया।

    तदनुसार, सभी चुनौती दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया गया और उप-विभागीय अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: जोगा राम बनाम राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर और अन्य।

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 153

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story