जयपुर में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति के गठन को हाईकोर्ट ने दी अनुमति, कहा- डॉक्टर और वकील जैसे पेशेवर हड़ताल पर नहीं जा सकते

Shahadat

30 Oct 2024 10:50 AM IST

  • जयपुर में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति के गठन को हाईकोर्ट ने दी अनुमति, कहा- डॉक्टर और वकील जैसे पेशेवर हड़ताल पर नहीं जा सकते

    राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिव, मेडिकल शिक्षा द्वारा राजस्थान राज्य की ओर से दिए गए सुझाव की पुष्टि की, जिसमें 19 अक्टूबर, 2024 से हड़ताल पर चल रहे लगभग 7000 रेजिडेंट डॉक्टरों (जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स- JARD) की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक समिति गठित करने का सुझाव दिया गया, जिससे राज्य में मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

    जस्टिस समीर जैन की पीठ वकील (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर मौखिक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चल रही हड़ताल के मद्देनजर राज्य की आम जनता के सामने आ रही निराशाजनक स्थिति को उजागर किया गया था, जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों में बताया गया।

    याचिकाकर्ता का कहना था कि कई ऑपरेशन और नियमित परामर्श प्रभावित हो रहे हैं, जो न केवल अनुच्छेद 14 और 21 के तहत व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुपालन में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इतने महान पेशे का हिस्सा होने के बावजूद, जेएआरडी का हड़ताल पर जाना मेडिकल नैतिकता के खिलाफ है।

    उन्होंने कहा,

    “डॉक्टरों और वकीलों जैसे पेशेवरों को भी हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारियां कई गुना हैं। हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी/वैधानिक अधिकार नहीं है। हड़ताल पर जाने का कोई न्यायसंगत औचित्य नहीं है।”

    याचिकाकर्ता ने धारा 125, BNS पर भी प्रकाश डाला, जो यह प्रावधान करता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, उसे कारावास से दंडित किया जाना चाहिए।

    इन दलीलों के आलोक में न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों का यह नैतिक, सामाजिक और पेशेवर कर्तव्य है कि वे किसी भी निर्दोष को पीड़ित न करें। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही बात भारतीय मेडिकल परामर्श (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 में निर्धारित डॉक्टरों के लिए आचार संहिता में भी प्रदान की गई।

    इसके अलावा, धारा 528, BNSS के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने मौखिक याचिका को अनुमति दी और इसे आपराधिक याचिका के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया।

    डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हुए जेएआरडी के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि डॉक्टरों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों को बार-बार अधिकारियों के समक्ष उठाया गया, जिन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें हड़ताल का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकायतें ज्यादातर डॉक्टरों की सुरक्षा और संरक्षण, विशेष रूप से महिलाओं, और रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए भत्ते और मामूली वजीफे और कुछ अन्य नीतिगत मुद्दों के बारे में थीं।

    राजस्थान राज्य की ओर से यह कहा गया कि रेजिडेंट डॉक्टरों की शिकायतों को मेडिकल अधिकारियों ने स्वीकार किया। उन्हें संबोधित करने में सक्षम होने के लिए आंतरिक समिति बनाने का सुझाव दिया गया, जो शिकायतों पर ध्यान देगी और संसाधनों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद विवाद को सुलझाने का हर संभव प्रयास करेगी।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने और अपने काम पर वापस लौटने का आग्रह किया, जिसे JARD ने विधिवत स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, कोर्ट ने डॉक्टरों की शिकायतों को दूर करने के लिए समिति बनाने के सुझाव की भी पुष्टि की और समिति के अध्यक्ष के रूप में सचिव, चिकित्सा शिक्षा के साथ इसके लिए सदस्यों का सुझाव दिया।

    कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि समिति अपनी पहली बैठक से 21 दिनों के भीतर चर्चाओं को समाप्त कर लेगी, जो 26 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित की गई थी। बैठकों के मिनट्स अगली तारीख यानी 21 नवंबर, 2024 को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

    केस टाइटल: पार्थ शर्मा बनाम राजस्थान राज्य

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