राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की पत्नी की शिकायत के बाद मंदिर के सुरक्षा गार्डों के खिलाफ FIR में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप को हटाया

Praveen Mishra

30 Oct 2024 3:46 PM IST

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की पत्नी की शिकायत के बाद मंदिर के सुरक्षा गार्डों के खिलाफ FIR में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप को हटाया

    एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी द्वारा दायर शिकायत में कथित हमले के लिए आरोपी 1300 साल पुराने एकलिंगजी मंदिर में तैनात दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने प्राथमिकी से दो लोगों के खिलाफ कथित रूप से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को हटा दिया।

    ऐसा करते हुए, अदालत ने पाया कि एफआईआर गंभीर चोट (धारा 117 बीएनएस) के बारे में किसी भी आरोप से परे थी और मामले के तथ्यों में इसके तत्व गायब थे। अदालत ने हालांकि कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं या सही हैं, यह विचारणीय विषय है।

    जस्टिस अरुण मोंगा की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जहां तक बीएनएस की धारा 117 (2) (आईपीसी की संबंधित धारा 325) का सवाल है, तो किसी भी प्राथमिक आरोप के अभाव में, उस हद तक तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायिक जांच में खरी नहीं उतरती है। उपरोक्त का अवलोकन दर्शाता है कि वर्तमान मामले में किसी भी गंभीर चोट के संबंध में एफआईआर में किसी भी आरोप का पूर्ण अभाव है और इसके अवयवों की कमी है।

    लोक अभियोजक की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि जांच पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसमें कहा गया है कि पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तावित है।

    अदालत ने निर्देश दिया "इस स्तर पर, इस न्यायालय के लिए अन्य आरोपों के मेरिट में जाना उचित नहीं होगा। आधार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और ऊपर दर्ज चर्चा के एक परिणाम के रूप में, और तथ्यात्मक रिपोर्ट के मद्देनजर, सुप्रा, बीएनएस की धारा 117 (2) (आईपीसी की संबंधित धारा 325) एफआईआर में लागू की गई ... को हटाने का निर्देश दिया जाता है, "

    एक सीनियर सिविल जज की पत्नी (शिकायतकर्ता) और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायाधीश) द्वारा एक घटना के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी, जब शिकायतकर्ता अपने पति और परिवार के साथ अगस्त में उदयपुर के कैलाशपुरी स्थित मंदिर में गई थी।

    याचिकाकर्ताओं का मामला था – जिसमें एक 71 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है, कि न्यायिक अधिकारी ने कथित तौर पर खुद को हाईकोर्ट का न्यायाधीश होने का दावा किया और भक्तों की कतार में घुसपैठ की। जब उसे अनुशासन का पालन करने के लिए कहा गया, तो वह कथित तौर पर आक्रामक और अपमानजनक हो गया और मंदिर के सुरक्षा के साथ गर्म बहस में लग गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि न्यायिक अधिकारी ने कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद हाथापाई हुई, जो मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई।

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि मंदिर प्रशासन को बदनाम करने के लिए, न्यायाधीश ने अपनी पत्नी के माध्यम से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए "झूठी एफआईआर" दर्ज की। याचिकाकर्ताओं ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी भरोसा किया और दलील दी कि दंगा या हमला करने का कोई अपराध नहीं हुआ जैसा कि प्राथमिकी में बताया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि "एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि केवल कतार में इंतजार करने के लिए कहा गया था"।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जांच पूरी हो गई है और केवल बीएनएस की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 351(2)/(3) (आपराधिक धमकी), 324(6) (शरारत), 117(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) बीएनएस, 2023 को वर्तमान मामले में जिम्मेदार ठहराया गया है और बाकी दंड धाराओं को हटा दिया गया है।

    दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा, 'प्रतिद्वंद्वी की दलीलों को सुनने और केस फाइल के साथ-साथ यहां दर्ज प्राथमिकी की सामग्री के अवलोकन के बाद, मेरा विचार है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं या नहीं, यह विचारणीय विषय है और तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित आरोपपत्र दाखिल करने के बाद सक्षम निचली अदालत द्वारा फैसला किया जाएगा.'

    धारा 117 (2) बीएनएस को हटाते हुए, हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका का निपटारा किया कि यदि याचिकाकर्ताओं को बाकी अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जो जमानती हैं, तो उन्हें जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाएगा।

    Next Story