सर्विस अपील में बिना किसी कारण के 7 वर्षों तक निर्णय में देरी न्याय से वंचित करने के समान: राजस्थान हाईकोर्ट
Shahadat
13 Jun 2024 11:53 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सिविल सर्विस (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सर्विस अपील पर निर्णय में 7 वर्षों की देरी पर नाराजगी जताई।
जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा,
"मेरा मानना है कि बिना किसी कारण के सर्विस अपील को सात वर्षों तक रोके रखना, सरासर देरी के आधार पर न्याय से वंचित करने के समान है।"
न्यायालय नियमों के तहत अपीलीय आदेश के खिलाफ सरकारी शिक्षक (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अपीलीय आदेश ने जिला शिक्षा अधिकारी (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) द्वारा याचिकाकर्ता की वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव के बिना तीन वर्षों तक रोके रखने की सजा को बरकरार रखा।
याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच के तहत यह सजा सुनाई गई, जो उसके और स्कूल में अन्य शिक्षक के बीच अप्रिय संबंध के संबंध में की गई थी। याचिकाकर्ता ने शिक्षक के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, जिसके बाद उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और उसके चेहरे पर कालिख पोत दी गई। ये कार्रवाई शिक्षक और स्कूल की दो स्टूडेंट के बीच कथित अवैध संबंधों के बारे में थी। विभागीय जांच में याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी पाया गया और तीन साल की वेतन वृद्धि रोकने की सजा सुनाई गई।
इस निर्णय के खिलाफ नियम 23 के तहत विभागीय अपील की गई, जिसे अपील दायर करने के 7 साल बाद खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपीलीय आदेश के खिलाफ वर्तमान रिट याचिका दायर की।
न्यायालय ने पाया कि अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश पारित करने से पहले नियम 30 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यह माना गया कि नियम 30(2) स्व-निहित संहिता है और अपीलों की गहन और निष्पक्ष पुनर्विचार प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी है। इसमें निर्धारित मानदंड अपीलीय प्राधिकारी पर बाध्यकारी हैं, जिससे दंड के खिलाफ अपील के लिए प्रक्रियागत अनुपालन, तथ्यात्मक सटीकता, दंड के लिए औचित्य और दंड की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण और निष्पक्ष समीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, ऐसा लगता है कि इस मामले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है।
दूसरी बात, न्यायालय ने कहा कि सर्विस अपील में निर्णय को बिना किसी कारण के सात साल तक टालने से देरी के आधार पर न्याय से इनकार किया गया। न्यायालय ने कहा कि निर्णय को सात साल तक टालने के बाद भी मामले पर सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया गया। कई मामलों में अपीलीय आदेश में याचिकाकर्ता का नाम गलत दर्ज किया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों में कई तथ्यात्मक भ्रांतियां थीं।
इसके अलावा, अपीलीय आदेश अनुचित है, क्योंकि इसमें मामले के गुण-दोषों को संबोधित नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि मामले को ठीक से न समझने के कारण निर्णय असंतुलित और मनमाना हो गया।
तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई और अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को रद्द कर दिया गया।
केस टाइटल: मदन लाल बनाम राजस्थान राज्य