कक्षा 10 की मार्कशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण के रूप में विश्वसनीय और प्रामाणिक: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
26 Nov 2024 3:43 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक व्यक्ति को सरपंच पद के लिए अयोग्य ठहराने के चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (कक्षा 10 की मार्कशीट) एक सार्वजनिक दस्तावेज है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक है।
न्यायालय ने कहा कि यह विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर था कि कक्षा 10 की मार्कशीट में दिखाई देने वाली जन्म तिथि अंतिम हो गई थी क्योंकि उसे चुनौती नहीं दी गई थी।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक सरपंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के आधार पर अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा तय एक चुनाव याचिका में इस आधार पर पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था कि उसके दो बच्चे 27 नवंबर, 1995 की कट-ऑफ तिथि के बाद हुए थे। ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के चुनाव को भी रद्द कर दिया।
संदर्भ के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 सार्वजनिक अभिलेख में प्रविष्टि की प्रासंगिकता निर्धारित करती है और प्रावधान करती है कि किसी भी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक में तथ्य बताते हुए और अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में एक लोक सेवक द्वारा की गई प्रविष्टि अपने आप में एक प्रासंगिक तथ्य है। अधिनियम की धारा 19 पंच के रूप में चुनाव के लिए योग्यता से संबंधित है और प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति के 27 नवंबर, 1995 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा।
ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम यूपी राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार "मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है और यह विश्वसनीय और प्रामाणिक है"।
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बेटे की जन्म तिथि के बारे में निश्चित नहीं था - चाहे वह अपनी बेटी के जन्म से पहले या बाद में पैदा हुआ हो। इसने पाया कि याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म में बेटे को बेटी से बड़ा दिखाया गया है, जबकि ट्रिब्यूनल के समक्ष बेटे को बेटी से छोटा दिखाया गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि बेटे की जन्म की तीन अलग-अलग तिथियां रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि सीबीएसई द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के किसी भी अन्य साक्ष्य पर वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा, न्यायालय ने कई अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा, जैसे कि स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बल्कि बच्चों के चाचा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी इन दस्तावेजों को साबित करने के लिए जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, इसने नोट किया कि याचिकाकर्ता या बच्चों द्वारा कक्षा 10वीं की मार्कशीट में अपनी जन्म तिथि को सही करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए उन्हें अंतिम और सही माना गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के बेटे को भी उसकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर नौकरी मिल गई थी।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट के श्रीमती उम्मेद कंवर बनाम प्रभु सिंह मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि चुनाव याचिका में आवश्यक प्रमाण का मानक "उचित संदेह से परे" नहीं था, बल्कि केवल "संभावना की प्रबलता" थी, और टिप्पणी की।
“यह न्यायाधिकरण के लिए आवश्यक था कि वह बचाव पक्ष के साक्ष्य के साथ चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य की समग्रता पर विचार करे और उसका मूल्यांकन करे… याचिकाकर्ता के दो बच्चों की जन्म तिथि से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंक-पत्रों को नजरअंदाज करना चुनाव न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था।”
न्यायाधिकरण के आदेश में कोई कमी न पाते हुए हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय को इस याचिका में कोई योग्यता और सार नहीं मिला, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।” इसने चुनाव अधिकारी को ग्राम पंचायत भूरियावास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के सरपंच पद के लिए हुए उपचुनावों के परिणाम को तुरंत घोषित करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: जगदीघ प्रसाद बनाम अरविंद कुमार और अन्य।
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 363