चेक डिसऑनर | पूर्व निदेशकों को उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
22 Jun 2024 1:19 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि त्यागपत्र के बाद कंपनी द्वारा त्यागपत्र के अनुसरण में जारी किए गए चेक के अनादर के लिए निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार था, जैसा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अपेक्षित है, उस प्रभाव के लिए धारा में प्रयुक्त शब्दों की पुनरावृत्ति पर्याप्त नहीं है, यह साबित करना होगा कि वह व्यक्ति किस तरह से कंपनी के कामकाज का प्रभारी था।
एनआई अधिनियम की धारा 141 में प्रावधान है कि यदि किसी कंपनी पर एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोप लगाया गया है, तो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ एक कंपनी के दो पूर्व निदेशकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ दायर कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि प्रतिवादी ने अपने पक्ष में जारी दो चेक के बदले में कंपनी में दो सावधि जमा किए थे। चेक कंपनी के प्रबंध निदेशक और एक अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे। चेक "अपर्याप्त निधि" के कारण बाउंस हो गए, जिसके कारण प्रतिवादी ने मामला दायर किया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संबंधित चेक जारी करने से कम से कम एक वर्ष पहले कंपनी के निदेशक नहीं रहे थे। फॉर्म 32 दाखिल करके कंपनी रजिस्ट्रार को इस्तीफे की सूचना दी गई थी, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज भी था।
आगे यह तर्क दिया गया कि इस्तीफे के बाद, याचिकाकर्ता किसी भी तरह से कंपनी के कामकाज के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल किए, यांत्रिक तरीके से अपराध का संज्ञान लिया।
इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के त्यागपत्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना धारा 138 के तहत उन्हें दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कंपनी के निदेशकों के साथ-साथ अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता पर कंपनी में अपना पैसा निवेश करने का दबाव डाला था। इसलिए, याचिकाकर्ता केवल इसलिए दायित्व से बच नहीं सकते क्योंकि वे चेक जारी करने के समय निदेशक नहीं थे।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के राजेश वीरेन शाह बनाम रेडिंगटन (इंडिया) लिमिटेड के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया था कि कंपनी से इस्तीफा देने वाले निदेशकों को कंपनी से अलग होने के बाद हुई कंपनी की कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
इसमें कहा गया, “किसी निदेशक ने ऐसे पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उसे कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक की वसूली में विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्हें अपने इस्तीफे के बाद प्रासंगिक समय पर व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”
न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के जेएन भाटिया एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य के मामले का भी संदर्भ दिया। इस मामले में, कंपनी के निदेशक के रूप में याचिकाकर्ता के इस्तीफे के काफी बाद चेक बाउंस किए गए थे। मामले में पाया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता निदेशक नहीं था और न ही कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में शामिल था, जैसा कि अपराध के समय एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अपेक्षित था, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत रद्द की जानी चाहिए। मामले में यह भी पाया गया कि धारा 141 की आवश्यकता केवल इस बात के वाक्यांश को दोहराने से पूरी नहीं होती कि अभियुक्त "कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है", बल्कि यह दिखाने की आवश्यकता है कि वह इतना जिम्मेदार कैसे था।
इसी तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हर्षेंद्र कुमार डी. बनाम रेबतिलता कोले और अन्य के एक अन्य मामले में भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस्तीफा देने वाले निदेशक को ऐसे इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के बाद कंपनी द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। धारा 141 के प्रकाश में, निदेशक की आपराधिक देयता उस तिथि पर निर्धारित की गई थी जब कथित रूप से अपराध किया गया था।
कानून की इस स्थिति की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की,
“ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है और फॉर्म 32 भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कर दिया गया है, ऐसे मामलों में, यदि चेक बाद में जारी किए जाते हैं और अनादरित हो जाते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 में परिकल्पित है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के वाक्यांशों को केवल दोहराना कि अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन और मामलों के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है, पर्याप्त नहीं होगा और यह बताने वाले तथ्य कि अभियुक्त कैसे और किस तरह से जिम्मेदार था, उसे अवश्य ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने पाया कि फॉर्म 32 से यह साबित होता है कि जब चेक जारी किए गए थे, तब याचिकाकर्ता कंपनी के निदेशक नहीं थे। इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता द्वारा पैसा निवेश किया गया था, तब वे कंपनी के मामलों में कहीं भी शामिल नहीं थे।
कोर्ट ने कहा, "कंपनी के मामलों के प्रभारी होने के आरोप के अलावा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय के संचालन के लिए कैसे प्रभारी और/या जिम्मेदार थे"।
तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और निदेशकों के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया।
केस टाइटल: पंकज आनंद मुधोलकर बनाम राजस्थान राज्य
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 134