केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत एडिशनल डायरेक्टर के पास अस्पताल को पैनल से हटाने का कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

Shahadat

16 Aug 2024 9:43 AM IST

  • केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत एडिशनल डायरेक्टर के पास अस्पताल को पैनल से हटाने का कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिपल्स अस्पताल को राहत प्रदान की, जिसे भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस/योजना) से पांच साल के लिए पैनल से हटा दिया गया था। उन्हें रिटायर केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा अस्पताल द्वारा खराब सेवाओं का आरोप लगाते हुए अस्पताल के खिलाफ शिकायत के बाद हटाया गया था।

    जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि किसी अस्पताल को पांच साल के लिए सीजीएचएस से हटाने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान या शर्त नहीं है, जिसे सीजीएचएस के एडिशनल डायरेक्टर को योजना से अस्पताल को हटाने का अधिकार देने के रूप में देखा जा सकता है।

    दूसरे आधार पर, कि पांच साल की अवधि के लिए पैनल से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, इस न्यायालय का मानना ​​है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी गंभीर चूक के चार महीने से अधिक समय तक इस आदेश को झेला है। प्रतिवादी - यूओआई समझौते में किसी भी वैधानिक प्रावधान या शर्त को इंगित करने में विफल रहा है, जो प्रतिवादी नंबर 3 को किसी अस्पताल को पैनल से हटाने की शक्ति प्रदान करता है। अस्पताल को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किया गया। इस संबंध में 2019 में अस्पताल और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ। योजना के तहत प्रावधान यह था कि रिटायर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड का उपयोग करके सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार के लिए आवेदन कर सकते थे या बाद में प्रतिपूर्ति मांग सकते थे।

    2024 में अस्पताल और रिटायर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के बीच भुगतान के संबंध में कुछ विवाद के कारण मरीज ने अस्पताल के खिलाफ एडिशनल डायरेक्टर, सीजीएचएस को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अस्पताल की ओर से उचित सुविधाएं प्रदान करने में विफलता का आरोप लगाया गया। अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया।

    हालांकि, जब कोई जवाब नहीं मिला तो अस्पताल को पैनल से हटा दिया गया। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। याचिका में दो आधारों पर डी-एम्पैनलमेंट के आदेश को चुनौती दी गई, पहला, अस्पताल को कारण बताओ नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था; और दूसरा, सीजीएचएस के तहत या 2019 में निष्पादित समझौते के तहत इस तरह के डी-एम्पैनलमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए आदेश को अवैध और मनमाना बताया गया।

    याचिका में एक अंतरिम आदेश के अनुसार, जिसमें न्यायालय ने प्रतिवादियों को अस्पताल को एक और कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश दिया, वही किया गया।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए पहले आधार को खारिज कर दिया। हालांकि, दूसरे आधार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादियों द्वारा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं रखा गया, जो एडिशनल डायरेक्टर, सीजीएचएस की अस्पताल को डी-एम्पैनल करने की शक्ति को दर्शाता हो, इसलिए याचिका को अनुमति दी गई।

    तदनुसार, अस्पताल को पांच साल के लिए डी-एम्पैनल करने का आदेश रद्द कर दिया गया, जिससे अस्पताल को सीजीएचएस के तहत उपचार जारी रखने की अनुमति मिल गई।

    केस टाइटल: मेडिपल्स अस्पताल बनाम भारत संघ और अन्य।

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