ज़िला परिषद चुनाव | पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैंडिडेट के NOC को वेरिफाई करने से मना करने के मामले में दखल देने से किया इनकार

Shahadat

10 Dec 2025 10:06 AM IST

  • ज़िला परिषद चुनाव | पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैंडिडेट के NOC को वेरिफाई करने से मना करने के मामले में दखल देने से किया इनकार

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के कैंडिडेट की रिट पिटीशन में दखल देने से मना किया, जिसमें हल्का पटवारी के उनके नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ज़रूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) को वेरिफाई करने से मना करने को चैलेंज किया गया था।

    संविधान का आर्टिकल 243-O कोर्ट को पंचायत (लोकल गांव की सरकार) चुनावों और चुनावी प्रोसेस में दखल देने से रोकता है, जिसका मतलब है कि डिलिमिटेशन (चुनाव क्षेत्र का चुनाव) या खुद नतीजों से जुड़े विवादों के लिए खास चुनाव याचिका तय अथॉरिटीज़ को भेजी जानी चाहिए, न कि सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, ताकि ज़मीनी लोकतंत्र की ऑटोनॉमी बनी रहे।

    चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,

    "इस स्टेज पर याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं दी जा सकती, खासकर भारत के संविधान के आर्टिकल 243-O में दिए गए संवैधानिक रोक की पृष्ठभूमि में, जिसे आसानी से रेफरेंस और सुविधा के लिए नीचे दिया गया। यह भी कि याचिकाकर्ता चुनाव के नतीजे आने के बाद नॉमिनेशन पेपर गलत तरीके से रिजेक्ट होने के आधार पर चुनाव याचिका फाइल करके उस चुनाव को चैलेंज कर सकता है।"

    याचिकाकर्ता ने कहा कि पटवारी के मना करने से वह पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट, 1994 की धारा 11 के तहत क्वालिफाइड होने के बावजूद, चुनाव लड़ने के अपने कानूनी अधिकार से वंचित हो जाएगा।

    आर्टिकल 243-O का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने कोई बहुत मुश्किल मामला नहीं बनाया, जिसमें चुनाव को एक तमाशा कहा जा सके, यह कोर्ट दखल देने से इनकार करता है और इस याचिका को खारिज करता है।"

    Title: GURSEWAK SINGH v. STATE OF PUNJAB AND OTHERS

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