UAPA आरोपी को 5 साल बाद जमानत, हाईकोर्ट ने कहा– आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने वाला सबूत नहीं

Praveen Mishra

15 Sept 2025 8:59 PM IST

  • UAPA आरोपी को 5 साल बाद जमानत, हाईकोर्ट ने कहा– आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने वाला सबूत नहीं

    हाईकोर्ट ने एक आरोपी को ज़मानत दी जो 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद था। आरोप था कि उसने सह-आरोपियों को अवैध हथियार सप्लाई किए। केस UAPA, IPC 120-B और आर्म्स एक्ट की धाराओं में दर्ज था।

    कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। सिर्फ़ एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद हुए, बाकी केवल गुप्त सूचना और गवाहों के बयान ही थे।

    जस्टिसा पिता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी कैद ही ज़मानत का आधार बन सकती है, क्योंकि मुक़दमे की धीमी गति आरोपी के अनुच्छेद 21 (तेज़ सुनवाई के अधिकार) का उल्लंघन करती है।

    कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट 2021 में दाख़िल हुई थी, पर मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया और 40 गवाहों में से सिर्फ़ 1 की गवाही हुई है। इसलिए अदालत ने कहा कि अब ज़मानत देना ही एकमात्र विकल्प है।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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