न्यायिक अधिकारी के घर चोरी और आग के पीछे अपराधी पर कोई कारवाई नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने त्वरित जांच का आदेश दिया
Praveen Mishra
13 Nov 2024 4:20 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर चोरी और आग लगने से संबंधित एक मामले में त्वरित जांच की मांग की है।
चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल घटना के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे।
कोर्ट ने इससे पहले हरियाणा के डीजीपी से व्यापक रिपोर्ट मांगी थी। उसी के अनुसरण में, आईपीएस शत्रुजीत कपूर, डीजीपी द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें 04 अक्टूबर की घटना की जांच के बारे में विस्तार से बताया गया था, जहां जिला न्यायालयों, अंबाला में तैनात एक न्यायिक अधिकारी के घर में चोरी की गई थी और आग लगा दी गई थी।
रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए, खंडपीठ ने कहा, "हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा पहले ही दायर 12.10.2024 के हलफनामे से पता चलता है कि दिनांक 04.10.2024 की घटना के संबंध में दर्ज मामले में जांच लंबित है और दोषियों को अभी तक बुक तक नहीं लाया गया है।"
नतीजतन, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 05 दिसंबर तक जांच में तेजी लाने और पूरी करने का निर्देश दिया।