किरायेदार मकान मालिक को 'वास्तविक आवश्यकता' के बारे में निर्देश नहीं दे सकता, मकान मालिक की आवश्यकता को वास्तविक माना जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 Oct 2024 3:54 PM IST

  • किरायेदार मकान मालिक को वास्तविक आवश्यकता के बारे में निर्देश नहीं दे सकता, मकान मालिक की आवश्यकता को वास्तविक माना जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मकान मालकिन की "वास्तविक आवश्यकता" के आधार पर किरायेदारों को बेदखल करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि किरायेदार यह तय नहीं कर सकता कि उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या होनी चाहिए।

    जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, "किरायेदार को मकान मालिक को अपनी वास्तविक आवश्यकता के बारे में निर्देश देने का अधिकार नहीं है। यदि मकान मालिक यह दावा करता है कि उसे व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किराएदार के परिसर की आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता को वास्तविक माना जाना चाहिए।"

    अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मकान मालकिन एक संपन्न परिवार से संबंधित है और उसकी दुकान में व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकता "काल्पनिक" है।

    कोर्ट ने कहा, "केवल इसलिए कि मकान मालकिन - प्रतिवादी बूढ़ी हो गई है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, बेदखली याचिकाओं को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, जब उसने अपनी वास्तविक आवश्यकता साबित कर दी हो।"

    ये याचिकाएं दो किराएदारों द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें किराया नियंत्रक द्वारा उनके खिलाफ पारित निष्कासन आदेश को चुनौती दी गई थी।

    किराएदारों को 1995 से पहले 700 रुपये मासिक किराए पर दो दुकानें किराए पर दी गई थीं। किराया न चुकाने, परिसर के मानव निवास के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित हो जाने, उपयोग में बदलाव और मकान मालकिन की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर 2010 में दो किराएदारों को बेदखल करने की मांग की गई थी।

    किराया नियंत्रक ने केवल मकान मालकिन की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखल करने की अनुमति दी और अपीलीय प्राधिकरण ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की।

    किराएदारों के वकील ने तर्क दिया कि किराए का भुगतान न करने के आधार पर 2001 में दायर की गई बेदखली की याचिका को किराया नियंत्रक ने खारिज कर दिया था, इसलिए वर्तमान याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

    दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा, "केवल इसलिए कि 2001 में दायर की गई बेदखली की याचिकाओं को 2005 में खारिज कर दिया गया था, बाद की याचिकाओं को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, जो मार्च, 2010 में दायर की गई हैं, यानी पिछली बेदखली याचिकाओं को दायर करने की तारीख से 08 साल से अधिक समय पहले, हालांकि, यह देखना आवश्यक है कि मकान मालिक बाद की कार्यवाही में बेदखली का मामला बनाने में सक्षम है।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने M/s Rahabhar Productions Put. Ltd. V. Rajendra K. Tandon, 1998(1) [रेंट कंट्रोल रिपोर्टर्स 482] में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि "सच्ची जरूरत" वास्तविक, ईमानदार और सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। यह भी संकेत दिया गया कि मकान मालिक की कब्जे की इच्छा, चाहे वह अन्यथा कितनी भी ईमानदार क्यों न हो, अनिवार्य रूप से, इसमें एक व्यक्तिपरक तत्व होता है।

    न्यायालय ने नोट किया कि किराएदार मकान मालकिन के इस साक्ष्य का खंडन करने में असमर्थ थे कि उसे केंद्र में स्थित स्थान पर व्यवसाय चलाने के लिए दुकान की आवश्यकता थी।

    जस्टिस गुप्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उच्च न्यायालय किराया नियंत्रक या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब उसे लगे कि सद्भावना आवश्यकता के प्रश्न पर उक्त निष्कर्ष या तो विकृत या मनमाना है, या इस तरह की अवैधता या विकृति है कि इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

    उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने 30 नवंबर को या उससे पहले अपनी-अपनी गिरवी रखी गई दुकानों को खाली करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटलः सतीश कुमार सोनी अपने एलआर के माध्यम से बनाम डिम्पी मल्होत्रा ​​और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 293

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