सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के तीन एडिशनल जजों, जिनमें दो महिलाएँ शामिल हैं, को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

    कॉलेजियम ने अपनी बैठक में, जो बुधवार (19 मार्च) को आयोजित हुई, निम्नलिखित एडिशनल जजों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

    (i) श्री जस्टिस सुमीत गोयल,

    (ii) श्रीमती जस्टिस सुदीप्ति शर्मा, और

    (iii) सुश्री जस्टिस कीर्ति सिंह।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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