राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें तुरंत बर्खास्त करने से बचना चाहिए, मामले के नतीजे का इंतजार करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

13 Jun 2024 1:15 PM IST

  • राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें तुरंत बर्खास्त करने से बचना चाहिए, मामले के नतीजे का इंतजार करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर राज्य प्राधिकारियों को उन्हें बर्खास्त करने से बचना चाहिए और इसके बजाय उन्हें निलंबित किया जा सकता है।

    जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "प्रतिवादी प्राधिकारियों को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने से बचना चाहिए। उन्हें पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.19 के अनुसार निलंबित किया जा सकता है। विभागीय जांच को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसे यांत्रिक तरीके से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।"

    किसी उचित मामले में, आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा की जा सकती है। यदि किसी अधिकारी को आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के कारण सीधे बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर बहाल कर दिया जाता है, तो इससे बिना काम किए ही बकाया वेतन का भुगतान हो जाता है।

    न्यायालय सात याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सामान्य मुद्दे शामिल थे, जिसमें पंजाब पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में बहाल कर दिया गया था, हालांकि, उन्हें बर्खास्तगी से लेकर बहाली तक की अवधि के लिए भुगतान किया गया था।

    प्रस्तुतीकरण और अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि "यह संदेह की सीमा से परे है" कि याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 311 के साथ 1934 के नियमों के अनुसार जांच किए बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

    न्यायालय ने कहा कि उसने पाया है कि जैसे ही किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, क्षेत्राधिकार वाले एसएसपी जांच से बचने का विकल्प चुनते हैं। वह जांच करना आवश्यक नहीं समझते हैं, जो अनिवार्य है।

    कोर्ट ने कहा,

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, जांच से छुटकारा पाया जा सकता है (i) जहां व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर बर्खास्त या हटाया जाता है या रैंक में कमी की जाती है, जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है या (ii) जहां सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है या (iii) जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

    अनुच्छेद 311 (2) का अवलोकन करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "...दोषसिद्धि की स्थिति में, जांच से छूट दी जा सकती है। जांच से छूट तब भी दी जा सकती है, जब जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक न हो। इस मामले में, प्रतिवादी ने निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के डर से कोई गवाह सामने नहीं आएगा, इसलिए जांच करना व्यावहारिक नहीं है।"

    न्यायालय ने कहा, "आक्षेपित आदेश में केवल एक पंक्ति लिखना कि 'जांच करना व्यावहारिक नहीं है' या 'यह जनहित में है' न तो भारत के संविधान के आदेश का अनुपालन है और न ही पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.24 का।"

    न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जांच से छूट देना अपवाद होना चाहिए, न कि नियम जबकि प्रतिवादी ने लगभग हर मामले में जांच से छूट देने का आसान तरीका अपनाया है।

    उसने कहा,

    "प्रतिवादी सीधे बर्खास्त करने के बजाय अपराधी को निलंबित कर सकता है और उसके बाद जांच कर सकता है।" मौलिक नियमों के साथ-साथ पीसीएस नियमों के नियम 7.3 और 7.3ए का हवाला देते हुए कहा गया है कि कर्मचारी की बहाली के मामले में सक्षम प्राधिकारी, जिसे 'पूरी तरह दोषमुक्त' नहीं किया गया है, बर्खास्तगी की अवधि के लिए देय वेतन की राशि निर्धारित करेगा।

    न्यायालय ने कहा कि पूरी तरह दोषमुक्त सरकारी कर्मचारी को बर्खास्तगी की अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते मिलेंगे, जिसे 'ड्यूटी पर बिताया गया समय' माना जाएगा।

    इसने स्पष्ट किया कि यदि सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह दोषमुक्त नहीं किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रस्तावित राशि के बारे में व्यक्ति को सूचित करने और उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद देय राशि निर्धारित करेगा।

    जस्टिस बंसल ने यह भी कहा कि यदि बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को केवल अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण पलट दिया गया और आगे कोई जांच नहीं की गई, तो सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह दोषमुक्त नहीं किए गए कर्मचारी के बराबर माना जाएगा। इसके अलावा, देय वेतन और भत्ते की राशि किसी भी मामले में निर्वाह भत्ते और अन्य स्वीकार्य भत्तों से कम नहीं हो सकती।

    एक मामले में न्यायालय ने पाया कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 326, 324, 323, 148 और 149 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में उसे निर्दोष पाया गया, हालांकि उसे सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाया गया। बाद में अधिकारी को बरी कर दिया गया, इसलिए उसने बरी होने की तारीख से लेकर बहाली तक के बकाया वेतन का दावा किया।

    न्यायाधीश ने पाया कि उसे बहाल कर दिया गया था और विभागीय जांच में उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। परिणामस्वरूप न्यायालय ने कहा कि "याचिकाकर्ता बरी होने की तारीख से लेकर बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए 100% वेतन और भत्ते का हकदार है।"

    इकबाल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य [अन्य संबंधित मामले]

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