सेक्शन 482 बीएनएसएस | एक बार जब प्री-अरेस्ट बिल को मेरिट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के बिना दूसरी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

8 Nov 2024 3:32 PM IST

  • सेक्शन 482 बीएनएसएस | एक बार जब प्री-अरेस्ट बिल को मेरिट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के बिना दूसरी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार जब पहली अग्रिम जमानत को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है और स्थिति के तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो धारा 482 बीएनएसएस के तहत उसी राहत के लिए दूसरी अर्जी पर नए तर्क देकर या नई परिस्थितियों, घटनाक्रम या सामग्री को पेश करके विचार नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस कीर्ति सिंह ने एक हत्या के मामले में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत की रियायत का उद्देश्य गलत गिरफ्तारी के माध्यम से उत्पीड़न को रोकना है, लेकिन यह गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद जानबूझकर वैध प्रक्रिया से बचने का उपाय नहीं है।

    आदेश में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत देने से गैर-जमानती वारंट का उद्देश्य कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इनका उद्देश्य व्यक्ति की उपस्थिति और न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

    ये टिप्पणियां सिकंदर सिंह नामक व्यक्ति की दूसरी अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 307 और 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

    इससे पहले न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेज, जिन्हें न तो संदर्भित किया गया और न ही रिकॉर्ड में रखा गया और याचिका में शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सहित उल्लेख किया गया।

    दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने इस सवाल पर विचार किया, "क्या इस कोर्ट द्वारा पहले की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद, आरोपी को बीएनएसएस की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत के लिए दूसरा आवेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है।"

    माया रानी गुइन और आदि बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [2003(1) आरसीआर (आपराधिक) 774] पर भरोसा किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अग्रिम जमानत के लिए दूसरा आवेदन स्वीकार करना समन्वय क्षेत्राधिकार वाली पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार के बराबर होगा, क्योंकि आरोप अपरिवर्तित है।

    वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था तथा अगस्त और सितंबर में याचिकाकर्ता के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। अब उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

    उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

    टाइटलः सिकंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 320

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