RTE Act | जूनियर शिक्षक पद के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

13 May 2025 12:52 PM IST

  • RTE Act | जूनियर शिक्षक पद के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री अनिवार्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जूनियर बेसिक टीचर (JBT) के पद के लिए आवश्यक योग्यता शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के अनुरूप होनी चाहिए, जो कि डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलीमेंट्री एजुकेशन है।

    न्यायालय चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कैट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें JBT की भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलीमेंट्री एजुकेशन रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

    जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता ने कहा,

    "एकरूपता बनाए रखने और अस्पष्टता को दूर करने के लिए, लेकिन हमें विज्ञापन को पढ़ना चाहिए, ताकि D.El.Ed. के अलावा B.El.Ed को भी JBT शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए समान योग्यता माना जा सके, जिसका एकमात्र उद्देश्य विज्ञापन और पहले से किए गए चयन को बचाना है।"

    पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा, न्यायालय को पहले से किए गए चयन को बचाने के लिए हमेशा कानून के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे आमतौर पर RTE एक्ट के रूप में जाना जाता है, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाता है और NCTE ने विभिन्न कक्षाओं के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।

    यह पाया गया कि JBT के पद के लिए योग्यता की आवश्यकता है, NCTE ने 2010 की अधिसूचना के अनुसार, RTE एक्ट की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत प्रयोग की गई शक्तियों के अनुसार जारी किया, जिसमें कक्षा I-V को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी।

    "(ए) कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

    या

    NCTE (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियम 2002 के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

    या

    कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक (B.El.Ed.)

    या

    कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) और प्राथमिक (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा और (बी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण, जिसका आयोजन उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए NCTEद्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।"

    उपरोक्त के मद्देनजर बेंच ने कहा, "चंडीगढ़ प्रशासन का यह दायित्व था कि वह आरटीई अधिनियम के संदर्भ में NCTE द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप अपने नियमों को अपनाता और तैयार करता और विज्ञापन जारी करते समय कोई विचलन नहीं किया जा सकता था।"

    इसलिए, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि JBT पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए।

    "NCTE द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए दो अलग-अलग योग्यताएं अनुमत की गई हैं अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से की गई चूक से किसी व्यक्ति विशेष को कोई लाभ नहीं मिल सकता है।''

    इन्हीं टिप्‍पणियों के साथ याचिकाओं का निपटारा किया गया।

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