शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Praveen Mishra

12 Jun 2025 7:21 AM IST

  • शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करने के आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह कथित पीड़िता से शादी करने में सक्षम हो सके।

    उस व्यक्ति पर BNS की धारा 69 के तहत आरोप लगाया गया था, जो प्रावधान नए आपराधिक कानून द्वारा पेश किया गया था।

    BNS की धारा 69 के अनुसार, जो कोई धोखे से या किसी महिला से शादी करने की प्रतिज्ञा करके, उसे पूरा करने के इरादे के बिना, और उसके साथ संभोग करता है, तो ऐसा यौन संभोग, जो बलात्कार का अपराध नहीं है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

    जस्टिस एचएस ग्रेवाल ने कहा कि, "आवेदक/याचिकाकर्ता का विवाह प्रतिवादी नंबर 2 (शिकायतकर्ता) के साथ 15.06.2025 को होना है। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी नंबर 2 छह महीने की गर्भवती है और अपनी मर्जी से आवेदक/याचिकाकर्ता के साथ शादी करना चाहती है, इसलिए, यह न्यायालय उसे 12.06.2025 से 03.07.2025 तक याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत का लाभ देना उचित समझता है।

    आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता रिश्ते में थे और वह छह महीने की गर्भवती है। अब, गांव के सम्मानितों के हस्तक्षेप से मामले से समझौता किया गया है और शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी से आवेदक/याचिकाकर्ता के साथ शादी करने का फैसला किया है।

    दूसरी ओर, वकीलों के साथ उपस्थित पीड़िता ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनकी शादी 15.06.2025 को निर्धारित है।

    उसने आगे कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता से शादी करना चाहती है और समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाएगी।

    नतीजतन, आवेदन की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को 12.06.2025 से 03.07.2025 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया, बशर्ते कि वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए आवश्यक बांड प्रस्तुत करे।

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