पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व अकाली दल सदस्य रणजीत सिंह गिल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

Praveen Mishra

12 Aug 2025 8:40 PM IST

  • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व अकाली दल सदस्य रणजीत सिंह गिल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सदस्य रंजीत सिंह गिल की गिरफ्तारी पर रोक की अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है।

    यह आरोप लगाया गया था कि गिल को पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से निशाना बनाया गया है, पूरी तरह से उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण, 01 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद।

    उन्होंने दलील दी कि सतर्कता ब्यूरो आप से प्रभावित है और उनकी संपत्तियों पर कई छापे मारे गए और किसी प्राथमिकी में नाम लिए बिना मनमाने तरीके से उन्हें समन जारी किए गए।

    जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि राज्य सरकार ने कहा कि गवाह के रूप में पेश होने के लिए कोई समन जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने से इनकार कर दिया।

    गिल ने हाईकोर्ट का रुख कर राज्य को यह निर्देश देने की मांग की थी कि यदि उन्हें दर्ज किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, तो उन्हें कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिया जाए, इस आधार पर कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण पंजाब के सतर्कता ब्यूरो द्वारा परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं।

    याचिका में कहा गया है कि विपक्षी दल में शामिल होने के दिन ही याचिकाकर्ता के परिसरों में कई बार तलाशी लेने में सतर्कता ब्यूरो, पंजाब की कार्रवाई सतर्कता ब्यूरो के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाती है, खासकर जब उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता लोक सेवक नहीं है और यह पंजाब के सतर्कता ब्यूरो द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के विपरीत भी है।

    पिछली सुनवाई में, जब जस्टिस आराधना साहनी मामले की सुनवाई कर रही थीं, पंजाब सरकार के वकील ने सूचित किया कि यह मामला पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दायर पहले से लंबित याचिका से जुड़ा है। इसलिए, न्यायालय ने मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए चीफ़ जस्टिस के पास भेज दिया। एक अलग पीठ के रूप में सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है।

    मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    Next Story