पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति के बारे में न पता होने पर आरोपी के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज मामले को खारिज किया

Praveen Mishra

2 Dec 2024 4:47 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति के बारे में न पता होने पर आरोपी के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज मामले को खारिज किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आरोपी व्यक्तियों को उसकी जाति के बारे में पता था।

    जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "इस घटना का वर्णन करते हुए, प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को पता था कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुसूचित जाति से संबंधित था। केवल इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी नंबर 2 को बलबीर सिंह ने पास के खेतों में नियुक्त किया था, इस संबंध में निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि बयान अपराध नहीं बनता क्योंकि कथित घटना सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई थी।

    कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act की धारा 3 (x) (ii) (viii) के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ताओं के अभियोजन की आवश्यकता नहीं थी और इस संबंध में कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है।

    आईपीसी की धारा 323, 506 और 34 और SC/ST की धारा 3 (x) (ii) (viii) के तहत 2013 में दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

    आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को पीटते हुए जातिसूचक टिप्पणियां कीं और बलबीर सिंह के खेतों में काम करना जारी रखने पर जान से मारने की धमकी दी।

    हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता पक्ष और याचिकाकर्ताओं के बीच लड़ाई हुई और याचिकाकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं।

    घटना के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा पुलिस को मामले की सूचना दी गई और वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता और सह-आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 326, 341 और 506 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। यहां तक कि, शिकायतकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

    प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, अदालत ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने घटना के लगभग 08 महीने बाद SC/ST Act के तहत शिकायत की थी।

    "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष तत्काल शिकायत दायर करने में काफी देरी हुई है, जिसे प्रारंभिक साक्ष्य के दौरान भी अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। यह देरी शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता और शुद्धता के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करती है और निश्चित रूप से शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य को प्रभावित करती है।

    जस्टिस शेखावत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत थे कि कथित घटना के समय शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित थी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमा 5 साल से लंबित है और शिकायतकर्ता ने वर्तमान शिकायत के परीक्षण के साथ-साथ उसी न्यायालय द्वारा राज्य के मामले में मुकदमे के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

    नतीजतन, न्यायालय ने आक्षेपित शिकायत और सम्मन आदेश को रद्द कर दिया।

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