पंजाब जेल सुरक्षा | हाईकोर्ट ने जेल सुरक्षा उपायों पर तत्काल प्रस्ताव के लिए कहा, मुख्य सचिव का हलफनामा मांगा
Praveen Mishra
14 May 2025 7:25 PM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तत्काल प्रयास करने और पंजाब की जेलों में सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव के जवाब के अनुसार, सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं और जेलों में लगाए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव के हलफनामे में कहा गया है कि वी-कवच जैमर की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने 09 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में दी है।
उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 500 जेल कर्मचारियों की भर्ती के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और इस संबंध में मांग एक महीने की अवधि के भीतर कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी।
राज्य ने सीआरपीएफ, पेस्को, पंजाब होम गार्ड, आईआरबी, क्यूआरटी और पंजाब पुलिस से अतिरिक्त कर्मियों की भी मांग की है। उन्होंने कहा, ''हालांकि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में लगे हुए हैं।
हलफनामे का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने बताया कि विभिन्न सुरक्षा उपायों की स्थापना पर राज्य द्वारा प्रस्तुत समयसीमा "प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।
खंडपीठ ने कहा, ''इसलिए हम निर्देश देते हैं कि पंजाब के मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल करें और प्रक्रिया के चरण और मंजूरी के बारे में बताएं। प्रस्तावों को तुरंत भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जल्द से जल्द विचार किया जाएगा।
मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने कहा कि, "हलफनामे में नई समयसीमा भी निर्धारित की जाएगी जो सुनवाई की अगली तारीख तक दायर की जाएगी।
न्यायालय एक जनहित याचिका पर स्वत: सुनवाई कर रहा था, जिसमें वह एक साल से अधिक समय से जेलों की सुरक्षा बढ़ाने में हुई प्रगति की निगरानी कर रही है। इसमें कहा गया है कि जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू करने के लिए पंजाब सरकार को पर्याप्त समय दिया गया है।

