पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरान की बेअदबी मामले में AAP MLA की सजा निलंबित की

Shahadat

5 Dec 2024 9:25 AM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरान की बेअदबी मामले में AAP MLA की सजा निलंबित की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 के कुरान की बेअदबी मामले में दिल्ली के आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश यादव की सजा निलंबित की।

    पंजाब के मार्लरकोटला अपीलीय न्यायालय ने एक सप्ताह पहले यादव के साथ दो अन्य को विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295-ए, 153-ए के साथ धारा 120-बी आईपीसी के तहत दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

    जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने इस तर्क पर विचार किया कि शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर की गई दोनों अपीलों को वापस लेने की मांग की गई। इसके बावजूद, अपीलीय न्यायालय ने मामले को आगे बढ़ाया; बरी किए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। अंततः यादव को दोषी ठहराया बिना यह जाने कि अपीलकर्ता अपील को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है।

    जज ने कहा,

    "उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रथम दृष्टया, अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण न केवल असामान्य प्रतीत होता है, बल्कि कानून की दृष्टि से भी अस्वीकार्य है।"

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने सजा निलंबन के लिए यादव की याचिका स्वीकार की और पर्याप्त जमानत बांड/जमानत प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

    2016 में पंजाब के मलेरकोटला की सड़कों पर कथित रूप से पवित्र कुरान के फटे हुए पन्ने पाए गए, जिससे शहर में अशांति और हिंसा भड़क उठी।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार यादव अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उकसाने वाला और सह-षड्यंत्रकारी था।

    केस टाइटल: नरेश यादव बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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