50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय न मिलने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब
Shahadat
14 Oct 2025 9:59 AM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से कथित मानदेय न मिलने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।
पंजाब सरकार ने दलील दी कि बैंक विवरण को लेकर कुछ समस्या है। हालांकि, अब मानदेय का भुगतान कर दिया गया।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य के वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहा।
2 अक्टूबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब भर के लगभग 27,000 केंद्रों में कार्यरत 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले छह महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला। कार्यकर्ताओं को प्रति माह ₹11,000 मिलते हैं, जिसमें से ₹4,500 मानदेय का हिस्सा हैं। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 1,500 रुपये शामिल हैं। हालांकि, यूनियन नेताओं का आरोप है कि अप्रैल से यह राशि उनके खातों में जमा नहीं हुई।
इस देरी से तंग आकर बाल देखभाल कर्मचारियों ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
अब यह मामला 22 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध है।
Title: COURT ON ITS OWN MOTION V/S STATE OF PUNJAB

