सिख समुदाय को बदनाम करने की नौटंकी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कंगना रनौत की 'Emergency' फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग

Amir Ahmad

27 Aug 2024 3:10 PM IST

  • सिख समुदाय को बदनाम करने की नौटंकी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कंगना रनौत की Emergency फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। उक्त याचिका में कंगना रनौत की 'Emergency' फिल्म के सार्वजनिक रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

    सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करने वाले दो बपतिस्मा प्राप्त सिखों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि ट्रेलर में गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि फिल्म सिख समुदाय के प्रति नफरत और हिंदुओं और सिखों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देती है।

    याचिका में कहा गया कि उक्त Emergency मूवी के ट्रेलर को देखने से ही यह तथ्य उजागर हो जाएगा कि 02:37 से 02:39 मिनट के बीच सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक भेदभाव के कारण हिंदू समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक बस को रोका गया था।

    याचिका में आगे कहा गया कि मूवी के ट्रेलर में 02:32 से 02:36 मिनट के बीच संत जी को सौदा करते हुए दिखाया गया, जिसके तहत उन्हें आम चुनावों में वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं से वादा करते हुए दिखाया गया।

    यह आरोप लगाया गया कि इस प्रकरण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। यह केवल सिख समुदाय और उसके धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए नौटंकी है। यह तर्क दिया गया कि फिल्म का जारी किया गया अंश सिखों के चरित्र को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और सिख विरोधी कथा बनाता है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि विचाराधीन फिल्म में सिख और हिंदू समुदायों के भाईचारे और भाईचारे पर प्रहार करके पूरे देश के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की पूरी क्षमता है, खासकर पंजाब में।

    इस प्रकार याचिकाकर्ता केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश देने की मांग करते हैं कि वे जांच कमेटी के साथ-साथ फिल्म की रिव्यू कमेटी के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज मंगवाएं और सार्वजनिक डोमेन में रिलीज के लिए इसे जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द करें। इसमें सिख समुदाय को लक्षित करने वाले कथित दृश्यों को हटाने के निर्देश भी मांगे गए।

    केस टाइटल- गुरिंदर सिंह और अन्य बनाम यूओआई और अन्य।

    Next Story