पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने में डॉक्टरों की लापरवाही पर चिंता जताई, राज्य से जवाब मांगा

Shahadat

5 Sep 2024 4:09 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने में डॉक्टरों की लापरवाही पर चिंता जताई, राज्य से जवाब मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने में डॉक्टरों के उदासीन रवैये पर चिंता जताई, जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालता है।

    जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,

    "यह न्यायालय विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों द्वारा आपराधिक मुकदमे के निपटान में मेडिकल साक्ष्य के महत्व के प्रति सचेत है। हालांकि, दुख की बात है कि आजकल यह देखा गया है। यह आम बात है कि शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों/फोरेंसिक एक्सपर्टस के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा शवगृह कक्ष में किया जा रहा है। इसके कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव पर पाए गए निष्कर्षों को सटीक रूप से नहीं दर्शाया जाता है।"

    न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला,

    "कई मेडिकल कॉलेजों में पोस्टमार्टम कम अनुभवी स्टूडेंट द्वारा किया जाता है और वैज्ञानिक तरीकों का पालन किए बिना अवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाता है। कई बार फोरेंसिक एक्सपर्ट/सीनियर डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रूटीन में तैयार की जाती है।"

    न्यायाधीश ने कहा,

    इसके अलावा, कुछ मामलों में बाद के चरण में मुकदमे के दौरान मेडिकल राय बदल दी जाती है। उचित वीडियोग्राफी या तस्वीरों के अभाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सामग्री के संबंध में संदेह पैदा हो जाता है।

    ये टिप्पणियां गैर-इरादतन हत्या के मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते समय की गईं।

    बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर वर्तमान मामले में पीड़ित की मौत का कारण घोषित नहीं कर सके।

    रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि कैमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मृत्यु का कारण बताया जाएगा। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से कैमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यह उल्लेख किया गया कि मृतक को लगी चोटें न तो गंभीर थीं और न ही जीवन के लिए खतरा थीं। वर्तमान मामले में मृत्यु का कारण घोषित नहीं किया जा सका।"

    न्यायाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पोस्टमार्टम जांच "बहुत ही लापरवाही से" की गई। उक्त तथ्य के कारण वर्तमान मामले में जांच भी ठीक से नहीं की जा सकी। न्यायालय ने आगे कहा कि कई मामलों में उसने पाया कि आपराधिक मामलों में "उचित मेडिकल साक्ष्य के अभाव में" जांच नहीं की जा सकी।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "इस प्रकार, न केवल अपराध का शिकार पीड़ित पीड़ित होता है, बल्कि आरोपी भी निष्पक्ष सुनवाई से वंचित होता है। यह मामला मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों की ओर से घोर लापरवाही का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।"

    जस्टिस शेखावत ने कहा कि मृत्यु का कारण शरीर पर मिली चोटों और यह निर्धारित करने के लिए कि कोई जहर था या नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट/एमएलआर बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है।

    अदालत ने कहा,

    "मेडिको-लीगल रिपोर्ट/पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आधारित डॉक्टर का साक्ष्य आपराधिक मुकदमे की नींव है, जहां किसी व्यक्ति को चोटें आई हैं, आत्महत्याएं हुई हैं, जहर खाने के मामले आदि हुए हैं।"

    उपर्युक्त के आलोक में अदालत ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले डॉक्टरों/फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा अपनाई जाने वाली पोस्टमार्टम परीक्षाओं के संचालन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिवों को क्रमशः प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के रूप में पक्षकार बनाना उचित होगा।

    अदालत ने नए पक्षकार प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख पर या उससे पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए टाल दी गई।

    केस टाइटल: कुलजीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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