पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Shahadat

15 Nov 2024 9:58 AM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में धन शोधन (PMLA) के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) को चुनौती देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की।

    चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि PAO ने PMLA की धारा 5(1) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया, जो निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने की अनुमति देता है।

    09.08.2024 को पारित विवादित PAO का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उप निदेशक ने अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर लिखित रूप में 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद विवादित आदेश पारित किया है।

    न्यायालय ने कहा,

    "पर्याप्त और विस्तृत कारणों को दर्ज करके एक विस्तृत आदेश पारित किया गया।"

    इसने आगे उल्लेख किया कि ED की टीम ने 04 से 08 जनवरी के बीच याचिकाकर्ता के परिसर की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप 5.29 करोड़ रुपये, 1.89 करोड़ रुपये का सोना, फर्जी ई-रवाना बिल, खाली हस्ताक्षरित चेक और जीएम कंपनी सहित विभिन्न डमी प्रविष्टियां बरामद हुईं, जिससे इस तरह के पैसे को व्यक्तिगत खातों में डालकर इसे वैध धन का रंग दिया जा सके।

    खंडपीठ ने बताया कि आदेश में भारी मशीनरी का उपयोग करके बोल्डर, बजरी, रेत का खनन करने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध खनन का भी उल्लेख है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद विषम घंटों के दौरान यमुना नदी के प्रवाह को मोड़ते हुए किया जाता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "'POA' ने 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किया। यह केवल एक अनंतिम कुर्की आदेश है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 180 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय और पुष्टि के अधीन है, जिसमें याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान किया गया।"

    दिलबाग सिंह पर धारा 120बी, 420 आईपीसी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत आरोप लगाया गया। ED द्वारा की गई तलाशी के बाद दर्ज की गई FIR में न्यायालय ने कहा कि आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित करने के लिए "पर्याप्त सामग्री" पाई गई।

    प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क देते हुए तथ्यात्मक रूप से सही नहीं कहा कि 'POA' में याचिकाकर्ता की संलिप्तता का दूर से भी संकेत देने वाली कोई सामग्री नहीं है।

    न्यायालय ने कहा कि POA को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि दिलबाग सिंह अपने भाइयों और कई अन्य साथियों के साथ प्रथम दृष्टया संलिप्त था। POA को तुरंत न्यायाधिकरण के पास न भेजने का कोई परिणाम नहीं न्यायालय ने कहा कि ED द्वारा आरोपित पीएओ को उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ न्यायाधिकरण के पास तुरंत न भेजने के संबंध में तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीएओ शुक्रवार शाम यानी 09.08.2024 को पारित किया गया। 10.08.2024 और 11.08.2024 को अवकाश के कारण कार्यालय बंद थे।

    अदालत ने कहा कि 12.08.2024 को ED द्वारा कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ POA को न्यायाधिकरण को भेज दिया गया।

    राव महमूद अहमद बनाम रणबीर खान (1995) का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि 'तुरंत' और 'तत्काल' शब्द समानार्थी माने जाते हैं। इसके अलावा, यदि वैधानिक प्रावधान का पालन न करने से कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलते हैं तो प्रक्रियात्मक आवश्यकता को निर्देशिका माना जाएगा।

    उपर्युक्त के आलोक में, याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: दिलबाग सिंह @ दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और अन्य

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