पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने DC और SSP के कब्जे वाले गेस्ट हाउस जिला जजों को आवंटित करने का निर्देश दिया
Shahadat
16 Sept 2025 10:46 AM IST

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब के मलेरकोटला में उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के कब्जे वाले सरकारी गेस्ट हाउस खाली करके जिला जज को आधिकारिक और आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए जाएं।
पंजाब सरकार ने 2021 में मलेरकोटला को ज़िला घोषित किया था। उसके बाद 2023 में वहां सेशन कोर्ट का गठन किया गया।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिसूचना के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो जिला एंड सेशन जज, एडिशनल जिला जज और सिविल जज (SD) या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रहने के लिए उपयुक्त हो।
पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने हाईकोर्ट की पंजाब भवन समिति से इस पहलू पर विचार करने को कहा कि क्या मलेरकोटला स्थित गेस्ट हाउस का उपयोग जिला एंड सेशन जज द्वारा मलेरकोटला में तैनाती के समय निवास या कोर्ट रूम के रूप में किया जा सकता है। क्या मलेरकोटला के कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे किसी अन्य भवन का उपयोग मलेरकोटला में तैनात न्यायिक अधिकारियों द्वारा निवास या कोर्ट रूम के रूप में किया जा सकता है?
भवन निर्माण समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की,
"यदि न्यायिक अधिकारियों के लिए स्थायी कोर्ट रूम्स के साथ-साथ आवासीय आवास के निर्माण के राज्य पदाधिकारियों के वादे का एक वर्ष की अवधि के भीतर पालन नहीं किया जाता है तो वर्तमान में कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे आवास को न्यायिक अधिकारियों को प्रदान किया जा सकता है।"
समिति की राय से असहमत होते हुए और बुनियादी ढांचे की कमी, लंबित मामलों की बड़ी संख्या और राज्य की बार-बार की विफलता को देखते हुए न्यायालय ने कार्यकारी अधिकारियों को गेस्ट हाउस खाली करने और उसे जिला जज को आवंटित करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा,
"हालांकि हम भवन समिति के प्रस्ताव का सम्मान करते हैं, जिसने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय कई कारकों को ध्यान में रखा होगा। हालांकि, मलेरकोटला में लंबित बड़ी संख्या में मामलों और राज्य द्वारा न्यायिक अधिकारियों के लिए स्थायी कोर्ट रूम्स और आवासीय सुविधाओं के रूप में कोई भी बुनियादी ढांचा प्रदान करने में बार-बार विफल रहने को देखते हुए 02.06.2021 को मलेरकोटला के नए राजस्व जिले के गठन के बावजूद... और अगस्त 2023 में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अधीन मलेरकोटला में सत्र प्रभाग का निर्माण पंजाब राज्य के कारणों से यह अदालत यह निर्देश देने के लिए बाध्य है कि वर्तमान में उपायुक्त द्वारा कब्जा किए गए गेस्ट हाउस और सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा कब्जा किए गए दूसरे घर को तुरंत खाली किया जाए और जिला एंड सेशन जज के पक्ष में जिला एंड सेशन जज के रूप में आधिकारिक आवास/कोर्ट रूम (यदि व्यवहार्य हो) के लिए उचित आवंटन पत्र जारी किए जाएं।"
यह घटनाक्रम मलेरकोटला जिला बार एसोसिएशन द्वारा पंजाब और हरियाणा में जिला अदालतों में जगह की कमी और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की कमी से संबंधित दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया।
यह मामला आगे विचार के लिए 30 सितंबर, 2019 के लिए सूचीबद्ध है।

