पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा पर विवादित स्थलों पर सीमा स्तंभ निर्माण के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश दिया
Avanish Pathak
18 Feb 2025 10:16 AM

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार को यूपी-हरियाणा सीमा पर विवादित स्थलों पर सीमा स्तंभ लगाने के लिए धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,
"इस संबंध में वित्तीय अनुदान तत्काल जारी किया जाए, ताकि आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में सीमा स्तंभ लगाने का काम चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा हो जाए।"
अदालत दोनों राज्यों के किसानों के बीच संभावित विवादों को रोकने के लिए यूपी-हरियाणा सीमा पर स्थित भूमि के लिए राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
खंभों के निर्माण और स्थापना के बाद, भारतीय सर्वेक्षण विभाग उनकी स्थितिगत सटीकता की पुष्टि करेगा, और इस प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड भारतीय सर्वेक्षण महानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा बनाए रखा जाएगा।
सुनवाई के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक उद्देश्य के लिए अपर्याप्त धनराशि जारी किए जाने के कारण, "इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रों में आने वाले सीमा स्तंभों को भारतीय सर्वेक्षण महानिरीक्षक के अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट सर्वेक्षण चिह्नों के अनुसार नहीं खड़ा किया जा सकता है।"
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने धनराशि जारी करने का निर्देश दिया और मामले को 25 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।
केस टाइटल: दिनेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य