पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को किया बरी

Shahadat

28 May 2024 6:28 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को किया बरी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किया।

    2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2021 में हरियाणा के पंचकुला में CBI कोर्ट ने उन्हें और चार अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 120-बी, 302, 506 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील स्वीकार की।

    CBI की चार्जशीट के अनुसार, 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि राम रहीम को संदेह था कि मृतक गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे था, जिसमें उसकी महिला अनुयायियों के यौन शोषण के मामलों को उजागर किया गया।

    CBI Court ने कहा था कि बिना किसी संदेह के यह साबित हो गया कि राम रहीम उस पत्र के प्रसार से व्यथित महसूस कर रहा था, जिसमें उसके खिलाफ अपने शिष्यों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रची थी।

    डेरा प्रमुख अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। उन्हें पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो इस 20 साल की सजा के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी।

    हाल ही में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा राम रहीम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और हरियाणा सरकार से कहा कि वह हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे पैरोल देने के उसके मामले पर विचार न करे। उक्त आदेश रद्द करने के निर्देश की मांग करने वाला आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

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