पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाले बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

8 May 2024 8:55 PM IST

  • पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाले बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सहकारी बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बैंक ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य किया गया है।

    जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना एक गंभीर कर्तव्य को पूरा करने के समान है, सभी नागरिकों को जिसका निर्वाह राष्ट्र के लिए करना होता है। इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है...।"

    कोर्ट मौजूदा लोकसभा चुनावों में इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होने के मामले में चुनाव आयोग की ओर से सहकारी बैंकों के कर्मचारियों की आवश्यकता से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सभी पक्षों की प्रस्तुतियों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें शामिल मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। भावनगर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य के फैसले पर भी रोक लगा दी गई, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने बहुत अधिक भरोसा किया था।

    कोर्ट ने कहा, "ऐसे में यह न्यायालय आधिकारिक फैसले की प्रतीक्षा करना उचित समझता है, लेकिन मामले की तात्कालिकता और वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर केवल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का निपटारा कर रहा है।" . न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यदि सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो शाखाओं में कर्मचारियों की कमी होने से उनका कामकाज बुरी तरह से ठप हो जाएगा।

    आगे यह तर्क दिया गया कि इन सहकारी बैंकों का स्वामित्व, नियंत्रण, वित्त पोषण या प्रबंधन उचित प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है और इस प्रकार यह भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 (2) के अंतर्गत नहीं आता है।

    हालांकि, न्यायालय ने कहा कि "कर्मचारियों की कमी और बैंक के कामकाज बाधित होने की प्राथमिक शिकायत पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा पहले ही ध्यान दिया जा चुका है, और नियमों का सख्ती से पालन करते हुए उनकी तैनाती को अधिकतम संभव सीमा तक कम कर दिया गया है।"...

    जस्टिस चौधरी ने यह भी कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं के पास प्रथम दृष्टया मामला है, फिर भी अंतरिम राहत के लिए अन्य दो तत्व अनुपस्थित हैं, क्योंकि न तो सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में झुकता है और न ही कोई अपूरणीय क्षति हुई है।

    न्यायालय ने यह रेखांकित करने के लिए सीसीई बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड, (1985) 1 एससीसी 260 का उल्लेख किया कि यदि अंतरिम राहत की अनुमति दी जाती है तो उसे अंतिम राहत देने के समान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने 'अंतरिम प्रार्थना' का निपटारा करते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: बठिंडा केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत), बठिंडा बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य

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