[POCSO Act] अपराध की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

Praveen Mishra

1 March 2024 12:21 PM GMT

  • [POCSO Act] अपराध की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत किसी बच्चे के खिलाफ अपराध के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (SPJU) को सूचित करना होगा, भले ही संबंधित व्यक्ति बच्चे या दोस्त का माता-पिता हो।

    कोर्ट पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत में लंबित उस अर्जी को रद्द करने की मांग की गई थी जिसमें उसे आरोपी के तौर पर शामिल करने की मांग की गई थी क्योंकि वह अपने बेटे के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पुलिस को करने में विफल रही थी।

    जस्टिस दीपक गुप्ता ने आवेदन को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, 'पॉक्सो कानून की धारा 19 (1) में 'करेगा' शब्द के इस्तेमाल से विधायिका का इरादा स्पष्ट हो जाता है कि अपराध की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या स्थानीय पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। यह इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना है कि क्या संबंधित व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी है, किसी संस्था का हिस्सा है या बच्चे के माता-पिता या दोस्त आदि हैं।"

    कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 में मामले की रिपोर्ट या रिकॉर्ड करने में विफलता के लिए सजा का प्रावधान है।

    कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मां ने स्कूल की बाल संरक्षण नीति के अनुसार ईमेल के जरिए स्कूल अधिकारियों को सूचित करके अपना कर्तव्य निभाया।

    कोर्ट ने कहा कि "वैधानिक प्रावधान ओवरराइड होगा और स्कूल की बाल संरक्षण नीति के तहत प्रदान किए गए दिशानिर्देशों पर वरीयता होगी। इन परिस्थितियों में, मां-'एक्सएक्स' द्वारा दायर याचिका ताकि आवेदन को रद्द किया जा सके, इसमें योग्यता नहीं है, "

    ये अवलोकन एक ऐसे मामले में किए गए थे जिसमें दसवीं कक्षा के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और 2022 में अपने सुसाइड नोट में स्कूल के अधिकारियों को दोषी ठहराया था।

    बच्ची की मां ने स्कूल के प्रिंसिपल सुरजीत खन्ना और हेड ममता गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 8, 18 और 21 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

    मां का आरोप था कि आत्महत्या की घटना से करीब एक साल पहले स्कूल में लड़के मृत बच्चे को गे बताकर चिढ़ाते थे और उसके साथ बदसलूकी करते थे. इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया।

    ट्रायल कोर्ट में प्रिंसिपल द्वारा मां को आरोपी के रूप में पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था क्योंकि वह कथित तौर पर अपने बेटे के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट करने में विफल रही थी।

    प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा कि "पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के साथ पढ़े जाने वाले धारा 19 के प्रावधानों के संबंध में, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल द्वारा पेश किया गया आवेदन ही खराब है।

    इसमें कहा गया है कि यह संबंधित न्यायालय पर होगा कि वह यह तय करने के लिए आवेदन पर अपने विवेकपूर्ण दिमाग का इस्तेमाल करे कि मां को प्रस्तावित आरोपी के रूप में बुलाया जाए या नहीं क्योंकि आवेदन को न तो धारा 319 सीआरपीसी के तहत स्थानांतरित किया गया माना जा सकता है और न ही धारा 190 के तहत धारा 193 सीआरपीसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

    जस्टिस गुप्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में, क्या सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस द्वारा आरोपी (प्रिंसिपल श्रीमती सुरजीत खन्ना सहित) पर मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में मां के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है, विशेष अदालत द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

    नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई ।



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