पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दिलजीत के कंसर्ट की अनुमति दी, 75 डेसिबल ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

Praveen Mishra

13 Dec 2024 4:25 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दिलजीत के कंसर्ट की अनुमति दी, 75 डेसिबल ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को चंडीगढ़ में 14 दिसम् बर को कंसर्ट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम को ध्वनि सीमा का पालन करना चाहिए और 75 डेसिबल के अधिकतम ध्वनि स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है

    खंडपीठ ने कहा, ''कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थल की सीमा पर अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यदि ध्वनि का स्तर 75 डेसीबल से अधिक बढ़ जाता है, तो आधिकारिक प्रतिवादी को ध्वनि प्रदूषण नियमों द्वारा निर्धारित आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

    चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने चंडीगढ़ निवासी रंजीत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को चंडीगढ़ में आगामी दिलजीत दोसांझ संगीत कार्यक्रम के लिए यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    इसी स्थान पर पहले आयोजित एक अन्य कार्यक्रम का संदर्भ देते हुए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आयोजकों और अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दों की उपेक्षा की है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 सहित पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के संबंध में भी आरोप लगाए गए थे।

    कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की प्रस्तावित भीड़भाड़ कम करने की योजना पर ध्यान दिया, जैसे कि वाहन के लिए पार्किंग स्थान प्रदान करना, और यूटी द्वारा जारी सार्वजनिक सलाह पर भरोसा किया है।

    चूंकि यह कार्यक्रम आवासीय क्षेत्रों के पास शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक क्षेत्र में होगा, इसलिए अदालत ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में रखा। इसने संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ने की अनुमति दी लेकिन सख्ती से 75 डेसिबल के अनुमेय परिवेशी शोर स्तर के भीतर।

    अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिए मामला अगली बार 18 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

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