हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'चुनाव लड़ने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की कोई कमी नहीं'

Praveen Mishra

10 Sept 2024 3:50 PM IST

  • हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- चुनाव लड़ने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की कोई कमी नहीं

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक पूर्व विधायक की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया है।

    राम किशन गुर्जर- एक पूर्व विधायक, को 2017 में दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के संदर्भ में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

    जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "हरियाणा राज्य में विधान सभा के लिए आगामी चुनाव लड़ने के लिए कानून का पालन करने वाले नागरिकों की कोई कमी नहीं है; इस प्रकार, वर्तमान आवेदक, जो धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी है और 04 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, इस उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य व्यक्ति नहीं होगा।"

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 430 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2017 में गुर्जर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषसिद्धि को निलंबित करने के लिए आवेदन दायर किया गया था।

    गुर्जर को अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और 04 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई थी।

    अभियोजन मामले के अनुसार, गुज्जर ने अन्य सह-दोषियों के साथ, सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए, पीड़ित पंकज खन्ना @ सनी को कुछ समाचार प्रकाशित होने के कारण आत्महत्या करने के लिए उकसाया और उकसाया, जिससे कुछ भ्रष्ट प्रथाओं और उसके संदिग्ध आचरण को उजागर किया गया।

    यह तर्क दिया गया था कि गुर्जर 2009 में हरियाणा के नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और 2014 तक इस पद पर बने रहे। हालांकि, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के संदर्भ में अयोग्यता के कारण, वह वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सके; और फिर, 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

    इसलिए, गुर्जर का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया कि यदि आवेदक की दोषसिद्धि निलंबित नहीं की जाती है, तो उसे एक अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है।

    दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा, "इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है; न ही ऐसा अधिकार आम कानून के तहत उपलब्ध है; बल्कि, यह विशुद्ध रूप से आरपी अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त एक वैधानिक अधिकार है।"

    रामा नारंग के मामले का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि असाधारण मामलों में अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि को निलंबित किया जा सकता है।"

    अदालत ने आगे कहा कि 2019 में भी गुर्जर ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए इसी तरह का प्रयास किया था, लेकिन समन्वय पीठ के समक्ष असफल रहे।

    जस्टिस सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सरसरी जांच करने पर, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष काफी विश्वसनीय हैं।

    "इसके अलावा, इस स्तर पर, लंबित अपील के गुणों पर गहन विश्लेषण। इसलिए, इस न्यायालय के लिए इस संबंध में आगे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

    उपरोक्त के प्रकाश में, न्यायालय ने कहा कि गुर्जर के खिलाफ लगाए गए दोषसिद्धि के निलंबन के लिए असाधारण परिस्थिति साबित नहीं की जा सकती है। यह भी कहा गया कि गुर्जर को कोई अपूरणीय नुकसान नहीं होने वाला है, अगर अदालत द्वारा उसकी सजा निलंबित नहीं की जाती है।

    Next Story