पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जहां सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था, वैवाहिक विवाद के बाद हमला किया गया था

Praveen Mishra

7 Feb 2024 10:13 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जहां सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था, वैवाहिक विवाद के बाद हमला किया गया था

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस स्टेशन में स्थापित सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण का निर्देश दिया है जिसमें एक भारतीय सेना के जवान को कथित तौर पर नग्न किया गया था और वैवाहिक विवाद के बाद चंडीगढ़ में पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किया गया था।

    यूटी चंडीगढ़, डीजीपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए, जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, "इस बीच, पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, चंडीगढ़ में स्थापित कैमरे के सीसीटीवी फुटेज दिनांक 12.11.2023 को भी संरक्षित किया जाए।

    नवंबर 2023 में, सैनिक को चंडीगढ़ पुलिस ने पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर पीटा और निर्वस्त्र किया, जहां उसकी पत्नी एक वरिष्ठ कांस्टेबल के रूप में तैनात है। इसके बाद उनके द्वारा घटना का वीडियो भी बनाया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि उसे पुलिस ने धमकी दी थी, यह कहते हुए कि अगर उसने अपनी पत्नी या बच्चे से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा।

    घटना के कुछ दिनों बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने पूरी घटना की सूचना अपने कमांडिंग ऑफिसर को दी, जिन्होंने चंडीगढ़ के डीजीपी और आईजीपी के समक्ष शिकायत दर्ज की और शिकायत उसी पुलिस स्टेशन को दी गई जिसमें उस पर हमला किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसने जनवरी में एसएसपी, चंडीगढ़ को कार्रवाई शुरू करने के लिए डीएसपी के पद से नीचे के अधिकारी को अपना आवेदन चिह्नित करने के लिए ज्ञापन दायर किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई हाई।

    मामले को अब आगे के विचार के लिए 21 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील: जीपीएस घुम्मन और शिवराज डूमाजरा पेश हुए।

    केस टाइटल: XXX v. स्टेट ऑफ यूटी चंडीगढ़ और अन्य



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