पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा मुक्ति केंद्रों पर मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया, कहा- नशे के आदी लोगों को मनोचिकित्सक की मदद दिलाने से तस्करी में कमी आएगी

LiveLaw News Network

2 Oct 2024 4:03 PM IST

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा मुक्ति केंद्रों पर मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया, कहा- नशे के आदी लोगों को मनोचिकित्सक की मदद दिलाने से तस्करी में कमी आएगी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि नशे के आदी लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों और चंडीगढ़ यूटी के सलाहकार को सभी नशा मुक्ति केंद्रों पर नियमित आधार पर मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करनी चाहिए।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि, "नशे के आदी लोगों को मनोरोग चिकित्सा उपलब्ध कराने से अंततः मांग में कमी आएगी, जिसका परिणाम आपूर्ति में कमी के रूप में सामने आएगा, जिससे नशीले पदार्थों की तस्करी में कमी आएगी।"

    ये टिप्पणियां पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ द्वारा नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों पर दायर अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन करते समय की गई।

    न्यायालय ने इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश के डीआईजी सौम्या सांबशिवन से इनपुट मांगे थे।

    डीआईजी ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 का हवाला देते हुए कहा कि, "ऐसे बहुत से अध्ययन हैं जो दर्शाते हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग (पदार्थों के दुरुपयोग) और मानसिक स्वास्थ्य के बीच मजबूत संबंध है... वैसे भी नशा मुक्ति उपचार दोहरे दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, यानी नशा मुक्ति के दृष्टिकोण से और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि नशा मुक्ति बीमारी से ज़्यादा मानसिक क्षमताओं पर जीत हासिल करने के बारे में है।"

    सुझाव पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 2 के अनुसार मनोचिकित्सक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है।

    पीठ ने कहा, "इसके परिणामस्वरूप, जब यह भी रेखांकित किया जाता है कि नशीली दवाओं की लत से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य बीमारी के लिए मनोरोग चिकित्सा की आवश्यकता होती है, लेकिन पेशेवर क्षमता से संपन्न मनोचिकित्सक द्वारा, जैसा कि 2017 के अधिनियम की धारा 2 के उपर्युक्त खंड (वाई) में घोषित किया गया है।"

    अदालत ने यह भी देखा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जेलों में ड्रग डिटेक्शन किट तैनात करने के निर्देश का पालन करना चाहिए, जो जेलों में ड्रग तस्करी की जाँच करेगा।

    पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा, जारी किए गए निर्देशों का व्यापक प्रभाव है और "पूरा देश नशीली दवाओं की तस्करी से उत्पन्न होने वाली नशीली दवाओं की बड़े पैमाने पर और अनियंत्रित खपत के माध्यम से अपने सामाजिक आर्थिक ताने-बाने के लिए खतरे का सामना कर रहा है।"

    इसके बाद उसने रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति सभी मुख्य सचिवों और "भारत संघ के सभी संघीय राज्यों के सभी पुलिस महानिदेशकों को भी प्रसारित करने का निर्देश दिया, ताकि इस आदेश का अनुपालन माना जा सके।"

    केस टाइटल: भूपेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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