पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Praveen Mishra

30 Jan 2025 12:21 PM

  • पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसने कथित तौर पर आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल किया था, जिससे POCSO के एक आरोपी को जमानत हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

    आरोपी के पिता ने उस व्यक्ति को सनी (रणधीर सिंह के नाम पर) के आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करने के लिए काम पर रखा था, जिसे बेटे के लिए ज़मानत के रूप में खड़ा होना था। जज के रीडर द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद छल का पता चला।

    जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता ने कथित सनी के साथ मिलकर न्याय की धारा को प्रदूषित किया है, जिसने खुद को रणधीर सिंह के रूप में प्रतिरूपित किया था। यह भी रिकॉर्ड पर आया है कि रणधीर सिंह कभी भी ज़मानत के रूप में खड़े नहीं हुए; न ही उन्होंने याचिकाकर्ता के बेटे की रिहाई के लिए इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया।"

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का बेटा पॉक्सो मामले में शामिल था, जिसे विशेष अदालत द्वारा लंबित मुकदमे के लिए जमानत दी गई थी और इसलिए उसने अपने बेटे के लिए जमानत की व्यवस्था की थी।

    सनी नाम के जमानतदार ने पंचकूला में अदालत परिसर में पहली बार याचिकाकर्ता से मुलाकात की और विशेष अदालत के समक्ष दस्तावेज पेश किए।

    उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस तथ्य से अनजान था कि सनी खुद को रणधीर सिंह के रूप में प्रतिरूपित कर रहा था।

    याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच अभी भी जारी है और याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी ताकि सनी के बारे में पता लगाया जा सके, जिसने खुद को रणधीर सिंह के रूप में प्रतिरूपित किया और याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की रिहाई के लिए मुचलका जमा करते हुए विशेष अदालत के समक्ष उसकी पहचान की।

    यह देखते हुए कि "आरोप बहुत गंभीर हैं", न्यायालय ने कहा कि सही तथ्यों का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ बहुत आवश्यक है।

    नतीजतन, याचिका खारिज कर दी गई।

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