राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को समय पर नहीं भरा गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी: पंजाब सरकार से हाईकोर्ट

  • राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को समय पर नहीं भरा गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी: पंजाब सरकार से हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सूचना आयुक्त का पद समय पर दायर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    राज्य के वकील ने आश्वासन दिया कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है और 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी।

    चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि वर्तमान याचिका पहले की दो रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है, जिसमें पंजाब सरकार को 30 अगस्त तक चयन की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।

    "यह न्यायालय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस याचिका को लंबित रखना उचित समझता है, जिसका आश्वासन राज्य के विद्वान वकील ने दिया था, जिसमें विफल रहने पर यह न्यायालय पंजाब राज्य के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठा सकता है।

    इससे पहले, पंजाब सरकार ने प्रस्तुत किया था कि पंजाब राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों के पांच में से तीन पदों को अगस्त, 2024 के महीने में भर दिया गया था, जबकि शेष दो पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

    मामले पर आगे विचार के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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