'पुलिस के साथ लाइव लोकेशन शेयर करें': हत्या और डकैती के दोषी व्यक्ति को जमानत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा

Shahadat

24 May 2024 3:52 AM GMT

  • पुलिस के साथ लाइव लोकेशन शेयर करें: हत्या और डकैती के दोषी व्यक्ति को जमानत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा

    पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा ने डकैती और हत्या के दोषी को जमानत देते हुए उसे स्मार्ट मोबाइल फोन रखने और स्थानीय पुलिस के साथ अपना स्थान साझा करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा,

    "यह निर्देशित किया जाता है कि जमानत पर रहते हुए आवेदक-अपीलकर्ता के पास स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए, जिसे हर समय चालू रखा जाना चाहिए; फोन हमेशा आवेदक के पास रहेगा। वह उस क्षेत्र के SHO के साथ अपना फोन नंबर और अपनी लोकेशन शेयर करेगा, जहां आवेदक-अपीलकर्ता सामान्य रूप से रहता है, वह प्रत्येक महीने की पहली तारीख को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और वह ऐसे पुलिस स्टेशन के SHO की पूर्व अनुमति के बिना संबंधित पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार से बाहर भी नहीं जाएगा।"

    याचिकाकर्ता अनूप @ फोजी को 2019 में आईपीसी की धारा 396 और धारा 201 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। अनूप ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और अपील लंबित होने तक अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी गलती की और वास्तव में आवेदक को दोषी ठहराकर अभियोजन पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है, जो आवेदक को उस हत्या से जोड़ सके जिस पर उसने आरोप लगाया।

    जमानत का विरोध करते हुए राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अपने सह-दोषियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की और उपरोक्त अपराध में इस्तेमाल की गई बेल्ट की बरामदगी और आवेदक द्वारा इस्तेमाल किया गया मृतक का एटीएम कार्ड भी उसके पास से बरामद किया गया।

    दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा,

    "हमारी राय है कि उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, आवेदक-अपीलकर्ता की सजा निलंबित की जानी चाहिए और ऐसा आदेश दिया जाता है।"

    अन्य शर्तों के अलावा, अदालत ने अपीलकर्ता को स्मार्ट मोबाइल फोन रखने और उसे हर समय चालू रखने का निर्देश दिया। पीठ ने उनसे उस क्षेत्र के SHO को फोन का नंबर और उसकी लोकेशन भी बताने को कहा, जहां आवेदक-अपीलकर्ता आम तौर पर रहता है।

    अदालत ने कहा,

    "संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को उपरोक्त के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखने और हर छह महीने के बाद उसकी कॉपी संबंधित पुलिस अधीक्षक को जानकारी के लिए भेजने का निर्देश दिया जाता है।"

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या जांच अधिकारी के साथ लाइव लोकेशन शेयर करने जैसी जमानत की शर्त लगाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

    हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि जांच अधिकारी को उसके लाइव स्थान तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए आरोपी को अपना Google पिन शेयर करने के लिए कहना जमानत देने की शर्त नहीं हो सकती।

    शीर्षक: अनूप@फोजी बनाम हरियाणा राज्य

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