सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं विचारणीय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला अब भी प्रभावी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 July 2024 2:36 PM IST

  • सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं विचारणीय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला अब भी प्रभावी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण पर भरोसा करते हुए कहा है कि सेवा मामलों पर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं है।

    चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने प्रताप सिंह बिष्ट बनाम शिक्षा निदेशालय, सरकार के निदेशक, एनसीटी दिल्ली एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा, "इससे पता चलता है कि सेवा मामले को जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई योग्य माना जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे को बहस योग्य मुद्दे के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उचित मामले में निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इसलिए, उक्त मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हुआ और इस प्रकार, इस न्यायालय को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इस मुद्दे पर प्रचलित कानून, जो पहले के निर्णयों से स्पष्ट है...क्षेत्र को बनाए रखता है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में प्रताप सिंह बिष्ट (सुप्रा) में, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय से उत्पन्न एक अपील पर सुनवाई करते हुए अपने इस कथन पर संदेह व्यक्त किया कि सेवा मामलों में जनहित याचिका "बिल्कुल भी" सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि इसे "बहस योग्य मुद्दा" कहा गया। तदनुसार, न्यायालय ने इस मुद्दे को खुला रखा है और इस पर उचित मामले में निर्णय लिया जाना है।

    वर्तमान मामले में पीठ स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग, हरियाणा में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी (समूह-बी) के पद को भरने के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह आधार उठाया गया था कि राज्य ने हालांकि अस्थि विकलांग (ओएच) के लिए रिक्तियों का विज्ञापन किया है, लेकिन अन्य विकलांग श्रेणियों के लिए नहीं, "जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और विकलांगता अधिनियम, 2016 की धारा 20 का उल्लंघन है; साथ ही प्रतिवादियों को पदों को फिर से विज्ञापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।"

    याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा, "उठाए गए तथ्यों और मांगी गई राहत को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस जनहित याचिका में उठाया गया मुद्दा सेवा विवाद से संबंधित है।"

    डॉ. दुर्योधन साहू बनाम जितेंद्र कुमार, (1998) 7 एससीसी 273; नीतू बनाम पंजाब राज्य, (2007) 10 एससीसी 614; दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 1 एससीसी 590; और विशाल अशोक थोराट और अन्य बनाम राजेश श्रीपंबापु और अन्य, (2020) 18 एससीसी 675 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि "सेवा विवाद को जनहित याचिका के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता है।"

    दत्तराज नाथूजी थावरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "यह जानकर आश्चर्य होता है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में तथाकथित जनहित याचिकाएं भरी पड़ी हैं, जबकि उनमें से एक छोटा प्रतिशत भी वैध रूप से जनहित याचिकाएं कहला सकता है। यद्यपि इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में जनहित याचिकाओं के मापदंडों का संकेत दिया गया है, फिर भी वास्तविक इरादों और उद्देश्यों को ध्यान में रखे बिना न्यायालय ऐसी याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं और बहुमूल्य न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसका उपयोग, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वास्तविक मामलों के निपटान के लिए किया जा सकता था। यद्यपि डॉ. दुर्योधन साहू एवं अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य 1998 (4) एससीटी 213 (एससी) में इस न्यायालय ने माना था कि सेवा मामलों में जनहित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सेवा मामलों से संबंधित तथाकथित जनहित याचिकाओं का न्यायालयों में आना जारी है और आश्चर्यजनक रूप से उन पर विचार किया जाता है।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उक्त निर्णय के आधार पर उन्हें (याचिकाओं को) खारिज कर दें। उपरोक्त उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने माना कि वर्तमान जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

    केस टाइटलः सौरभ बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 170

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