BNS प्रावधान और यौन अपराधों से संबंधित निर्णयों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका
Amir Ahmad
9 Aug 2024 12:52 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। उक्त में हाईकोर्ट की कार्यकारी समिति के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध, किशोर न्याय अधिनियम, वैवाहिक विवादों जैसे संवेदनशील मामलों के आदेशों, निर्णयों या केस विवरणों को ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म सहित हाईकोर्ट की वेबसाइटों पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उपरोक्त प्रतिबंधित श्रेणी के आदेश पीड़ित या पक्षों की पहचान छिपाने के बाद भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हालांकि मामले में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए इसे डाउनलोड करने के लिए एक अलग सेक्शन है।
इस जनहित याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 73 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 366 (3) को भी चुनौती दी गई, जो अदालत की अनुमति के बिना ट्रायल कोर्ट में लंबित यौन अपराधों से संबंधित मामलों की कार्यवाही को प्रकाशित करने पर रोक लगाती है।
चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
पेशे से वकील रोहित मेहता द्वारा दायर याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया,
"हाईकोर्ट द्वारा पारित कार्यकारी आदेश समान गैग ऑर्डर हैं, जो पूर्ण निजता के सिद्धांत को लागू करते हैं। विधायी मंशा के बिना और विभिन्न प्रतिमाओं के विभिन्न प्रावधानों को अलग किए बिना और ओपन कोर्ट की अवधारणा की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं।"
मेहता ने BNS की धारा 73 को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि बलात्कार, अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा यौन संबंध, धोखे से यौन संबंध, आदि, सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले को ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना छापना या प्रकाशित करना, दो साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।
स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं माना जाता है।
BNSS की धारा 366 (3) जिसे वर्तमान याचिका में भी चुनौती दी गई, उसमें कहा गया कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी भी कार्यवाही से संबंधित किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना गैरकानूनी होगा।
याचिका में कहा गया कि यद्यपि विधायिका ने खुली अदालतों के सिद्धांत के लिए कुछ अपवाद प्रदान किए हैं, लेकिन फिर भी विधायिका ने अपने विवेक से ओपन कोर्ट की प्रणाली तक पहुंच के इस अधिकार को पूरी तरह से हटाया या मिटाया नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में केवल पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना है, कुछ मामलों में निर्णय अपलोड नहीं किए जाने हैं। कुछ मामलों में कार्यवाही बंद कमरे में की जानी है लेकिन उक्त कार्यवाही को अपलोड/प्रकाशित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अंत में कुछ मामलों में दस्तावेजों और अभिलेखों को छिपाकर रखा जाना है और निश्चित समय के बाद नष्ट कर दिया जाना है।
याचिकाकर्ता ने कहा,
"लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कार्यकारी आदेश पारित करते समय विधायी मंशा के इन सभी विभिन्न पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए खाली गैग ऑर्डर पारित किए हैं, जिसके तहत ऐसे सभी मामलों में पक्षों के नाम छिपाए गए हैं। बिना किसी विशिष्ट विधायी समर्थन के दैनिक आदेशों और निर्णयों को अपलोड करने पर रोक लगा दी गई।"
मेहता ने याचिका में आगे तर्क दिया कि पीड़ितों की पहचान की रक्षा करने और गवाहों की सुरक्षा करने का विधायी उद्देश्य केवल गुमनामी के नियमों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए पूर्ण मौन आदेश लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि चूंकि मामले की स्थिति और दैनिक आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह "जिला न्यायपालिका स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए प्रजनन स्थल" है।
याचिका में कहा गया,
"अपने पसंदीदा मामले में ट्रायल कोर्ट विशेष प्रकार के आदेश पारित करते हैं, ऐसे आदेश जो आम जनता के मामलों में पूरी तरह से गायब हैं। जबकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन सभी तथ्यों को सार्वजनिक जांच के लिए नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इन सार्वजनिक अभिलेखों तक कोई पहुंच नहीं है। इसलिए सार्वजनिक जांच की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट के जजों पर पक्षपात करने से रोकने के लिए कोई जांच नहीं है। इसके बजाय अदालती कार्यवाही में गोपनीयता को अनिवार्य करने वाले ये आदेश वास्तव में भ्रष्टाचार और पक्षपात को बढ़ावा दे रहे हैं।"
याचिका में आगे कहा गया,
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम ने नाम न छापने के अधिकार की अवधारणा पेश की, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्ण निजता/निजता को लागू करने वाले प्रशासनिक आदेश पारित किए, जबकि यद्यपि गोपनीयता के अधिकार और नाम न छापने के अधिकार के बीच अंतर है, क्योंकि ये दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, जैसा कि के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या और व्याख्या की गई।
केस टाइटल- रोहित मेहता बनाम पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपने रजिस्ट्रार और अन्य के माध्यम से