पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में जुर्माना बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया, कहा- सह-दोषियों के बीच राशि में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए
LiveLaw News Network
10 Dec 2024 2:58 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चार दोषियों की दोहरी हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, और कहा कि एक दोषी पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना "बेहद कम" है तथा सह-दोषियों के बीच जुर्माने की राशि में असमानता नहीं होनी चाहिए।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "धारा 302/149 आईपीसी के तहत दोषी गुरदेव सिंह पर लगाया गया 50,000 रुपये का जुर्माना बेहद कम है, तथा इसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जुर्माने की राशि मृतक के परिवार के सदस्यों को दी जानी चाहिए, इसके अलावा अन्य सह-दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में कोई असमानता नहीं होगी।"
पीठ ने जुर्माने की राशि को अन्य सह-दोषियों के बराबर बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया।
न्यायालय चार दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिन्हें पिता-पुत्र की हत्या और एक अन्य की हत्या के प्रयास के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 324, 201, 148, 149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 के तहत दोषी ठहराया गया था। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, सिवाय एक गुरदेव सिंह के, जिसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
झगड़ा एक भूमि विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को इस बात पर आपत्ति थी कि भूमि का कब्जा मृतक व्यक्तियों का है। आरोपी व्यक्तियों द्वारा गोलियां चलाई गईं और एक पिता-पुत्र की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना की गवाही घायल व्यक्ति ने दी, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद, न्यायालय ने संबंधित डॉक्टरों की रिपोर्ट, जिन्होंने घायल चश्मदीद गवाहों की एमएलआर और संबंधित मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया, साथ ही दोषी-अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रभावी रूप से सिद्ध हस्ताक्षरित प्रकटीकरण बयानों पर ध्यान दिया।
कोर्ट ने आगे कहा कि रिकवरी मेमो गवाह के नेत्र संबंधी विवरण की पुष्टि करता है और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसके परिणामस्वरूप, इसने राय दी कि "प्रस्तुत प्रासंगिक साक्ष्य की सराहना में कोई घोर विकृति या बेतुकापन नहीं है, जैसा कि संबंधित विद्वान ट्रायल जज द्वारा किया गया।"
हालांकि, न्यायालय ने मामले में मृत्युदंड देने की दलील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने दोषी गुरदेव सिंह पर लगाए गए जुर्माने को अन्य सह-दोषियों के बराबर बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया।
केस टाइटलः अनूप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य [संबंधित मामले सहित]