पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया, निर्देश के बावजूद समय पर चुनाव न करा पाने पर नाराजगी जताई
Avanish Pathak
30 Jan 2025 7:42 AM

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फगवाड़ा नगर निगम (एमसी) चुनावों के लिए हाईकोर्ट के एक पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह निर्देश देता हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्पष्ट एवं सुनिश्चित निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों का पालन करने के बजाय मुकदमेबाजी के दूसरे दौर को जन्म दिया है।
उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी को न्यायालय ने फगवाड़ा नगर निगम के लिए मेयर चुनाव कराने के लिए पार्षदों की पहली बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कथित तौर पर हुए हंगामे के कारण बैठक आयोजित नहीं की गई।
जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा,
"तथ्य यह है कि जब इस न्यायालय ने प्रतिवादी-अधिकारियों को आयुक्त, नगर निगम, फगवाड़ा की ओर से जारी 22.01.2025 के नोटिस के अनुसार निर्धारित तिथि और समय पर चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे तो प्रतिवादियों को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि बैठक में हंगामे के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका।"
पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस सुधीर सिंह ने कहा कि जब न्यायालय ने प्रतिवादी-अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया था, तो ऐसा बहाना स्वीकार्य नहीं था।
पीठ ने कहा,
"यदि यह मान भी लिया जाए कि हंगामा हुआ था तब भी प्रतिवादी-राज्य के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त लोग और मशीनरी थी और उनकी ओर से अपनाया गया रुख कुछ और नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास है। प्रतिवादी-अधिकारियों का आचरण अवमाननापूर्ण प्रकृति का है और उनके खिलाफ तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।"
सुनवाई के दरमियान, राज्य की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि 28 जनवरी 2025 को संभागीय आयुक्त, जालंधर की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया था, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और निगम के महापौर, उप महापौर और वरिष्ठ उप महापौर के पदों के लिए चुनाव के उद्देश्य से नगर निगम, फगवाड़ा की बैठक की तिथि एक फरवरी, 2025 को शाम 04:00 बजे निर्धारित की गई थी।
पीठ ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया। याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए और महापौर चुनाव के संचालन के लिए हईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस हरबंस लाल को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया।
केस टाइटलः बिक्रम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य