यदि क्षेत्राधिकार वाले एओ की ओर से धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो फेसलेस मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य विफल हो जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
23 July 2024 2:40 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि फेसलेस मूल्यांकन की योजना धारा 148 के साथ-साथ 148ए के तहत कारण बताओ नोटिस के चरण से भी लागू है, फैसला सुनाया कि फेसलेस मूल्यांकन योजना शुरू होने के बाद क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।
चूंकि राजस्व विभाग ने बोर्ड के ज्ञापन और निर्देशों पर भरोसा करते हुए धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और पत्र वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार नहीं कर सकते।
आयकर अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, धारा 147 के अंतर्गत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करने से पहले, तथा धारा 148ए के प्रावधानों के अधीन, मूल्यांकन अधिकारी करदाता को एक नोटिस भेजेगा, साथ ही धारा 148ए के खंड (डी) के अंतर्गत पारित आदेश की एक प्रति भी देगा, जिसमें उसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 151ए के अनुसार, केंद्र सरकार धारा 147 के तहत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने या जांच करने या कारण बताओ नोटिस जारी करने या धारा 148ए के तहत आदेश पारित करने या धारा 151 के तहत ऐसे नोटिस जारी करने की मंजूरी देने के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक योजना बना सकती है, ताकि तकनीकी रूप से संभव सीमा तक आयकर प्राधिकरण और करदाता या किसी अन्य व्यक्ति के बीच इंटरफेस को समाप्त करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा कि “मूल्यांकन कार्यवाही कारण बताओ नोटिस जारी करने के चरण से शुरू होती है। यदि धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है तो फेसलेस मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।” (पैरा 15)
मामला
करदाता, एक किसान, को उसकी भूमि के अधिग्रहण के कारण मुआवजा मिला था। उसे धारा 148 के तहत एक नोटिस मिला जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विभाग को कर से बचने की सूचना मिली है। उसे इस आशय की सूचना भी मिली है कि उसके मामले को फेसलेस असेसमेंट के उद्देश्य के लिए चुना गया है और कार्यवाही फेसलेस तरीके से की जाएगी।
इसलिए, करदाता ने धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस और धारा 144बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन के लिए सूचना का विरोध किया, जिसमें तर्क दिया गया कि धारा 148 के तहत जारी किया गया नोटिस 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना के साथ-साथ धारा 151ए का उल्लंघन है जिसके तहत फेसलेस असेसमेंट की अवधारणा शुरू की गई थी।
न्यायाधिकरण का अवलोकन
पीठ ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न दाखिल किया है, और जेएओ ने प्रधान आयकर आयुक्त से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया है।
पीठ ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि उसका मूल्यांकन धारा 144बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा। पीठ ने कहा, तेलंगाना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कंकनाला रवींद्र रेड्डी के मामले में माना है कि धारा 148 के तहत नोटिस क्षेत्राधिकार एओ द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है।
हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त, (2024) 464 आईटीआर 430 (बॉम्बे) में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए, यह दोहराना है कि वित्त अधिनियम, 2021 की शुरूआत के बाद धारा 148 के तहत नोटिस क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने आगे बताया कि प्रत्येक करदाता को अपनी कुल कर योग्य आय और कर देयता का खुलासा करते हुए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है, और यदि एओ प्रकट की गई आय से असहमत है, तो उसे करदाता की कर देयता का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है।
आगे बढ़ते हुए, पीठ ने कहा कि करदाता को नोटिस जारी करने और उसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई के माध्यम से अवसर दिए बिना पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। धारा 151ए के बारे में बताते हुए, पीठ ने कहा कि फेसलेस मूल्यांकन का उद्देश्य आयकर प्राधिकरण और करदाता के बीच इंटरफेस को यथासंभव समाप्त करना है।
इसलिए, हाईकोर्ट ने करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया और क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया।
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