सांसद अमृतपाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

Praveen Mishra

31 July 2024 11:16 AM GMT

  • सांसद अमृतपाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, जिन्हें सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।

    अमृतपाल, अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उन्होंने पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। वह कथित 'खालिस्तानी समर्थक' संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख है और अजनाला पुलिस थाने पर हमले का आरोपी भी है।

    केंद्र, पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए, चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने राज्य के वकील से उन कथित सामग्रियों को रिकॉर्ड में रखने को कहा, जिनके आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया गया था।

    अमृतपाल के खिलाफ पहला निरोध आदेश मार्च 2023 में पारित किया गया था, जब उसने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था, उसके बाद अप्रैल, 2024 में दूसरा निरोध आदेश दिया गया था। अमृतपाल ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनके खिलाफ न केवल एक साल से अधिक समय तक एहतियातन हिरासत कानून लागू करके बल्कि उन्हें उनके गृह राज्य पंजाब से 2,600 किलोमीटर दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से उनका जीवन और स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है।

    उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है, इसलिए उन्होंने "अपने निर्वाचन क्षेत्र और पंजाब राज्य के सर्वोत्तम हित का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हासिल किया है।

    याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल के खिलाफ हिरासत का आधार मुख्य रूप से दुनिया भर में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, जिसका पंजाब राज्य में शायद ही कोई व्यावहारिक प्रभाव है और संभवतः भारत राज्य की सुरक्षा इतनी नाजुक नहीं हो सकती है कि सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित हो।

    आज, अदालत ने अमृतपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस से पूछा कि क्या हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई है। सवाल का जवाब देते हुए, सीनियर एडवोकेट ने जवाब दिया कि "जिस सामग्री पर निरोध आदेश आधारित है, वह केवल तीसरे व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट है।"

    पंजाब राज्य के वकील ने कहा कि, "विभिन्न खुफिया इनपुट थे जिनके आधार पर हिरासत आदेश पारित किया गया था। इस पर चीफ़ जस्टिस नागू ने जवाब दिया, ''कृपया इसे (सामग्री) अदालत के साथ साझा करें, निरोध आदेश पारित करने के आधार क्या हैं? जवाब दाखिल करें।

    केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी सत्य पाल जैन ने प्रस्तुत किया कि अमृतपाल ने अपने पहले के हिरासत आदेशों को कभी चुनौती नहीं दी, जबकि एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए उनके अन्य कथित सहयोगियों ने पहले ही इसे चुनौती दी है और याचिका 28 अगस्त के लिए लंबित है, इसलिए वर्तमान याचिका पर उनके साथ सुनवाई की जा सकती है।

    सबमिशन पर विचार करते हुए, मामले को 28 अगस्त को पोस्ट किया जाता है।

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