मपी, एमएलए के रूप में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉ राजेंद्र प्रसाद के "अफसोस" पर विचार किया

LiveLaw News Network

4 Sep 2024 11:03 AM GMT

  • मपी, एमएलए के रूप में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉ राजेंद्र प्रसाद के अफसोस पर विचार किया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा विधानसभा सदस्य (एमएलए) या संसद सदस्य (एमपी) या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य न करने के "अफसोस" को संबोधित नहीं किया गया है।

    ज‌स्टिस महावीर सिंह सिंधु ने 26 नवंबर 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा में दिए गए वाद-विवाद का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने दो खेद व्यक्त किए थे।

    पहला खेद विधि निर्माताओं के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित न करने के संबंध में था और दूसरा, स्वतंत्र भारत के पहले संविधान को भारतीय भाषा में तैयार न कर पाने के संबंध में था।

    न्यायाधीश ने कहा, "लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक "पहला पछतावा" सुधार की प्रतीक्षा कर रहा है। आज भी हमारे देश में कैबिनेट मंत्री या संसद सदस्य और/या विधान सभा सदस्य बनने के लिए किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।"

    निष्कर्ष प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने "न्यायिक बुद्धि के समुचित उपयोग के बाद आदेश पारित किया था और मामले में लिया गया दृष्टिकोण इस आशय से उचित है कि वर्तमान शिकायत में प्रतिवादी को समन करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।"

    न्यायालय ने कहा कि "पर्याप्त सामग्री है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रतिवादी को वर्ष 1988 में हिंदी मध्यमा (विशारद) की डिग्री प्रदान की गई थी जो बीए के समकक्ष है और साथ ही वर्ष 2001 में उत्तम (साहित्य रत्न) की डिग्री प्रदान की गई थी जो बीए (ऑनर्स) के समकक्ष है।"

    इसमें कहा गया है कि "ऐसी स्थिति में, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि प्रतिवादी के पास 15.01.2005 और 25.09.2014 को नामांकन पत्र दाखिल करते समय स्नातक की डिग्री थी।"

    जस्टिस सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भले ही डिग्री किसी ऐसे विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई हो जिसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, "इससे प्रतिवादी को नामांकन पत्र के साथ संलग्न फॉर्म संख्या 26 में कोई गलत घोषणा करने और/या इसके समर्थन में हलफनामा दाखिल करने और कथित तरीके से अभियोजन का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।"

    "कारण स्पष्ट है; उन्होंने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का यह आरोप नहीं है कि प्रतिवादी ने संस्थान से अपनी डिग्री पूरी नहीं की और/या उसके द्वारा प्राप्त की गई डिग्री इस संबंध में स्थापित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा फर्जी, जाली या मनगढ़ंत पाई गई।

    अदालत ने आगे कहा कि सिंह ने उचित देखभाल और ध्यान के साथ संस्थान में अपना नामांकन कराया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि संस्थान को यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता या "यह ऐसी डिग्री प्राप्त करने के लिए उस पर मुकदमा चलाने का आधार हो सकता है।"

    न्यायाधीश ने कहा, "विशेष रूप से और अधिक स्पष्ट रूप से, यदि जिस संस्थान से प्रतिवादी ने अपनी डिग्री पूरी की थी, बाद में यह पाया जाता है कि वह यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो प्रतिवादी एक वास्तविक छात्र है, जिसने ऐसे संस्थान से अपनी शिक्षा पूरी की है, उस पर नियत समय में डिग्री प्राप्त करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"

    अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आज तक हमारे देश में विधायक या सांसद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।"

    केस टाइटलः हरिंदर ढींगरा बनाम नरबीर सिंह

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 233

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