एनआई एक्ट | कोर्ट शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
20 Jun 2024 2:39 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) के तहत किए गए अपराध को कम करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच विवाद 1.73 करोड़ से अधिक का है, जो 03 मार्च, 2016 तक बकाया था।
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,
"...यह न्यायालय शिकायतकर्ता को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को चेक राशि और/या मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर अपराध को कम करने का आदेश दे सकता है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अब स्वयं इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है।"
न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 147 के तहत दायर याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिससे अपराध को कम करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया और उन्हें दो साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक को 25,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, यानी चेक की राशि, जिसमें से 5,000 रुपये प्रत्येक को जुर्माना के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया और शेष राशि को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया।
फैसले से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक वैधानिक अपील पेश की, जो विचाराधीन थी। प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने "जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम अमरलाल बनाम जमुनी और अन्य" (2012) में माना है कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के शमन के लिए सहमति अनिवार्य है।
जस्टिस तिवारी ने राज राज रेड्डी कल्लम बनाम हरियाणा राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "अदालतें चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता को शिकायत के शमन के लिए सहमति देने के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं कर सकतीं, क्योंकि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को मुआवज़ा दिया है।"
सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और सुधांशु धूलिया की पीठ ने टिप्पणी की थी,
"...यद्यपि शिकायतकर्ता को अभियुक्त द्वारा विधिवत मुआवज़ा दिया गया है, फिर भी शिकायतकर्ता अपराध के शमन के लिए सहमत नहीं है, न्यायालय शिकायतकर्ता को मामले के शमन के लिए 'सहमति' देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह भी सच है कि केवल राशि का पुनर्भुगतान करने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्वों से मुक्त हो गया है।"
उपर्युक्त के आलोक में, याचिका खारिज कर दी गई।
मामला: सुरिंदर कुमार बिंदल और अन्य बनाम सतिंदर नाथ राधे श्याम एंड संस
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 212